{"_id":"69f264e4ce35a0c9020adee7","slug":"three-convicted-of-gang-rape-and-robbery-get-20-years-imprisonment-kanpur-news-c-12-1-knp1074-1508004-2026-04-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: सामूहिक दुष्कर्म, लूटपाट के तीन दोषियों को 20 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: सामूहिक दुष्कर्म, लूटपाट के तीन दोषियों को 20 साल की कैद
विज्ञापन
कानपुर देहात। राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मायके से घर आ रही महिला के साथ वर्ष 2018 में लूटपाट के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की गई थी। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने तीन दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर अर्थदंड लगाया है।
राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपनी चार वर्षीय पुत्री के साथ एक जुलाई 2018 को अपने मायके जालौन से वापस घर राजपुर क्षेत्र के एक गांव आ रही थी। रास्ते में खरका गांव के पास उसको अकेला देखकर पप्पू, कमलेश उर्फ कल्ले पाल निवासी खरका व मनोज उर्फ बबलू निवासी उमरारखेडा उरई जालौन ने लूटपाट करने के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता के ससुर ने राजपुर थाने में वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के साथ 28 सितंबर 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे।
इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि 23 अप्रैल को तीनों को दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों दोषियों पप्पू, कमलेश उर्फ कल्ले पाल व मनोज उर्फ बबलू को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपनी चार वर्षीय पुत्री के साथ एक जुलाई 2018 को अपने मायके जालौन से वापस घर राजपुर क्षेत्र के एक गांव आ रही थी। रास्ते में खरका गांव के पास उसको अकेला देखकर पप्पू, कमलेश उर्फ कल्ले पाल निवासी खरका व मनोज उर्फ बबलू निवासी उमरारखेडा उरई जालौन ने लूटपाट करने के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता के ससुर ने राजपुर थाने में वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के साथ 28 सितंबर 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे।
विज्ञापन
इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि 23 अप्रैल को तीनों को दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों दोषियों पप्पू, कमलेश उर्फ कल्ले पाल व मनोज उर्फ बबलू को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन