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श्रम विभाग के रिटर्न जमा होंगे ऑनलाइन

Thu, 08 Jan 2015 03:21 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर Updated Thu, 08 Jan 2015 03:21 AM IST
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The Labor Department will submit returns online
इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स विभाग की तर्ज पर श्रम विभाग के रिटर्न ऑनलाइन जमा होंगे। कानपुर सहित पूरे प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। विभाग में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
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अभी यहां मैनुअल रिटर्न जमा होते हैं। ऑनलाइन रिटर्न जमा होने से औद्योगिक इकाइयों और श्रमिकों को फायदा हो सकेगा। गौरतलब है कि श्रम विभाग में अभी तक शॉप एक्ट, फैक्ट्री अधिनियम के पंजीयन, नवीनीकरण, लाइसेंसिंग की व्यवस्था ऑनलाइन है।
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बावजूद इसके इन अधिनियमों के रिटर्न मैनुअल जमा होते थे। अब विभाग ने फैक्टी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, बीड़ी, सिगार अधिनियम, कर्मकार अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट कर्मकार अधिनियम, संविदा अधिनियम, अंतरराज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम सहित अन्य श्रम अधिनियमों की ऑन लाइन पंजीकरण, नवीनीकरण, लाइसेंसिंग और  रिटर्न जमा करने की कार्य योजना तैयार की है।
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श्रमायुक्त शालिनी प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन, नवीनीकरण के अलावा रिटर्न जमा करने की व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष से शुरू कर दी जाएगी। शुरूआत में कुछ महीनों तक ऑनलाइन के अलावा मैनुअल रिटर्न भी जमा किए जाएंगे।


इसके बाद पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था प्रभावी कर दी जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था कानपुर सहित पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इस संबंध में कानपुर सहित प्रदेश भर के उपश्रमायुक्त कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 
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