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UP: सिर्फ 13 महीने में दरिंदे को सजा तक पहुंचाया, किशोरी से दुष्कर्म में युवक दोषी करार, कल होगा फैसला

Thu, 14 Dec 2023 12:12 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 14 Dec 2023 12:12 PM IST
सार

Kannauj Crime: घटना के आठ माह बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने बुधवार को रामजी वर्मा को दोषी करार दिया है। सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा।

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The criminal was brought to justice in just 13 months in Kannauj, decision to be taken tomorrow
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में मासूम से दुष्कर्म के दोषी युवक को सिर्फ 13 महीने में ही अंजाम तक पहुंचा दिया। 23 अक्तूबर 2022 को हुई दुष्कर्म की वारदात में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। मामले में कोर्ट शुक्रवार को सजा सुनाएगी।

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विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक कस्बा निवासी 13 वर्षीय किशोरी 23 अक्तूबर 2022 को बाजार गई थी। इसी दौरान फर्रुखाबाद के खुदागंज निवासी रामजी वर्मा किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
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युवक किशोरी को गुरसहायगंज कोतवाली के सामने बने पीडब्ल्यूडी के पीछे झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर युवक ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर मरणासन्न कर दिया और फरार हो गया था।

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शुक्रवार को होगा सजा का एलान
पुलिस ने 132 सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान हुई। घटना के आठ माह बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने बुधवार को रामजी वर्मा को दोषी करार दिया है। सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा।

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