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यूपी: शिष्या से दरिंदगी में गुरु को 20 वर्ष कैद, सात वर्षीय बालिका से स्कूल में की थी अश्लीलता
Wed, 10 Feb 2021 11:37 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 10 Feb 2021 11:37 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
यूपी के बांदा जिले में अपने ही स्कूल की सात वर्षीय शिष्या/बालिका के साथ दरिंदगी का दोषी गुरु अब 20 वर्ष जेल में बिताएगा। 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरेगा। घटना के मात्र 14 माह बाद ही अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से फैसला आ गया।
एडीजीसी रामसुफल सिंह के मुताबिक, तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव में प्राइवेट स्कूल में बालिका पहली कक्षा में पढ़ती थी। इसी स्कूल के शिक्षक से वह ट्यूशन भी पढ़ती थी। 22 नवंबर 2019 को लगभग 23 वर्षीय शिक्षक किशन मिश्रा बालिका को स्कूल के बाथरूम ले गया।
वहां उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। इसी बीच बालिका का मामा स्कूल पहुंच गया तो शिक्षक भाग निकला। बालिका की मां ने शिक्षक के विरुद्ध धारा 376 व पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 23 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह और कमल सिंह गौतम ने पांच गवाह पेश किए।
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मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी शिक्षक किशन मिश्रा को पाक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर दो माह और जेल में रहना होगा। दोषी को जेल भेज दिया गया।
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एडीजीसी रामसुफल सिंह के मुताबिक, तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव में प्राइवेट स्कूल में बालिका पहली कक्षा में पढ़ती थी। इसी स्कूल के शिक्षक से वह ट्यूशन भी पढ़ती थी। 22 नवंबर 2019 को लगभग 23 वर्षीय शिक्षक किशन मिश्रा बालिका को स्कूल के बाथरूम ले गया।
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वहां उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। इसी बीच बालिका का मामा स्कूल पहुंच गया तो शिक्षक भाग निकला। बालिका की मां ने शिक्षक के विरुद्ध धारा 376 व पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 23 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह और कमल सिंह गौतम ने पांच गवाह पेश किए।
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मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी शिक्षक किशन मिश्रा को पाक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर दो माह और जेल में रहना होगा। दोषी को जेल भेज दिया गया।