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Kanpur News: ग्रामीण की पीटकर हत्या में दो भाइयों को आजीवन कारावास
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इटावा। दो साल पहले ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या करने में कोर्ट ने दोषी दो भाइयों गौरव और सौरभ को आजीवन कारावास सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गांव चकवा खुर्द गांव निवासी रीना देवी ने बसरेहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके ही गांव के भाई गौरव कुमार, सौरभ कुमार ने 13 फरवरी 2023 को उसके पति कन्हैया उर्फ गौरव को पीट दिया था। इससे उनकी मौत हो गई थी। दोनों भाई उसके पति के शव को भी उठा ले गए थे।
पुलिस ने हत्या व शव को गायब करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने शव बरामद करके दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने दोनों भाइयों को दोषी पाया। कोर्ट ने उन पर 40-40 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया।
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गांव चकवा खुर्द गांव निवासी रीना देवी ने बसरेहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके ही गांव के भाई गौरव कुमार, सौरभ कुमार ने 13 फरवरी 2023 को उसके पति कन्हैया उर्फ गौरव को पीट दिया था। इससे उनकी मौत हो गई थी। दोनों भाई उसके पति के शव को भी उठा ले गए थे।
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पुलिस ने हत्या व शव को गायब करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने शव बरामद करके दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने दोनों भाइयों को दोषी पाया। कोर्ट ने उन पर 40-40 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया।
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