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आतंकी हिंसा या बम फटने में हुई मृत्यु पर मिलेंगे 20 लाख
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sun, 12 Nov 2017 02:51 PM IST
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नगर निकाय चुनाव के दौरान ड्यूटी करते समय यदि आतंकी घटना हुई और बम, ग्रेनेड आदि चलने से सरकारी कर्मी की मृत्यु हुई तो उसके परिजनों को आयोग 20 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करेगा। अन्य कारणों जैसे दुर्घटना आदि में दिवंगत कर्मी के परिजनों को 10 लाख दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जबकि अपंगता पर पांच लाख से 10 लाख की घोषणा की गई है।
विशेष सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह ने हरदोई जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में बताया कि नगर निकाय चुनाव में किसी भी दुर्घटना आदि में ड्यूटी पर कार्यरत कर्मियों व सुरक्षाकर्मियोें की मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि पर राज्यपाल ने भी स्वीकृति की मोहर लगाई है। प्रदेश भर के निर्वाचन अधिकारियों को इस राशि से अवगत करा दिया गया है। भेजे गए पत्र में बताया गया कि प्रशिक्षण या मतदान या मतगणना के दौरान असामयिक मृत्यु पर 10 लाख व ड्यूटी के दौरान आतंकवादी घटना में मृत्यु पर 20 लाख की राशि मृतक कर्मी के परिजनों को दी जाएगी।
इन्हीं कारणों से स्थायी अपंगता में 10 लाख व अन्य कारणों से आई अपंगता में पांच लाख की राशि प्रदान की जाएगी। ये आदेश ड्यूटी के दौरान कर्मी के घर से निकलकर ड्यूटी स्थल तक पहुंचने और वहां से वापस घर तक जाने में ही मान्य होगा। आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी की मांग पर ये राशि प्रदान करेगा। इसके अलावा कर्मियों का कोई अन्य बीमा नहीं होगा।
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विशेष सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह ने हरदोई जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में बताया कि नगर निकाय चुनाव में किसी भी दुर्घटना आदि में ड्यूटी पर कार्यरत कर्मियों व सुरक्षाकर्मियोें की मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि पर राज्यपाल ने भी स्वीकृति की मोहर लगाई है। प्रदेश भर के निर्वाचन अधिकारियों को इस राशि से अवगत करा दिया गया है। भेजे गए पत्र में बताया गया कि प्रशिक्षण या मतदान या मतगणना के दौरान असामयिक मृत्यु पर 10 लाख व ड्यूटी के दौरान आतंकवादी घटना में मृत्यु पर 20 लाख की राशि मृतक कर्मी के परिजनों को दी जाएगी।
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इन्हीं कारणों से स्थायी अपंगता में 10 लाख व अन्य कारणों से आई अपंगता में पांच लाख की राशि प्रदान की जाएगी। ये आदेश ड्यूटी के दौरान कर्मी के घर से निकलकर ड्यूटी स्थल तक पहुंचने और वहां से वापस घर तक जाने में ही मान्य होगा। आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी की मांग पर ये राशि प्रदान करेगा। इसके अलावा कर्मियों का कोई अन्य बीमा नहीं होगा।
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