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Kanpur: राज्य मंत्री बोले- ऑनलाइन पेमेंट कर 500 रुपये तक के खुद निकाल सकेंगे स्टांप
Tue, 20 Aug 2024 11:47 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 20 Aug 2024 11:47 PM IST
सार
कानपुर पहुंचे राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 10 साल पुरानी आरसी की रिकवरी न होने पर एआईजी स्टांप से रिपोर्ट मांगी।
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राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन उत्तर प्रदेश रवींद्र जायसवाल ने मंगलवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। मंत्री ने संपत्ति के मामलों में बढ़ रहे विवादों को रोकने के लिए मामूली स्टांप के जरिए पारिवारिक संपत्ति विवाद खत्म करने की बात कही।
मंत्री के मुताबिक प्रदेश में गिफ्ट डीड की तरह पुश्तैनी संपत्ति फैमिली सेटलमेंट और बंटवारे के विवाद को मामूली स्टाम्प के जरिए हल कराने की व्यवस्था लागू किया जा रहा है। मंडलीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि 500 रुपए तक के स्टाम्प शुल्क के लिए सेल्फ प्रिंटिंग का कानून लाया जा रहा है जिससे कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पेमेन्ट करके 500 रुपए तक के स्टाम्प खुद ही निकाल सकता है। मंत्री ने कहा कि नौ साल से जिले का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, उस पर काम हो रहा है। डीएम अपनी स्थिति को देखकर सर्किल रेट को बढ़ा सकते हैं। जल्द ही सर्किल रेट को बढ़ाया जाएगा। शहर के रजिस्ट्री कार्यालय को जल्द ही बेहतर जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए डीएम से जगह मांगी गई है।
स्टांप बिक्री की रिपोर्ट तलब की
स्टाम्प वेंडरों को लेकर मंत्री ने कहा कि बिना आईडी कार्ड के अब कोई भी वेंडर स्टाम्प की बिक्री नहीं करेगा। अगर वह निर्धारित जगह के इतर स्टाम्प बेचेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने एआईजी स्टाम्प श्याम सिंह बसेन से 10 साल पुरानी आरसी की रिकवरी न होने और फर्जी तरीके से शपथ पत्र टिकट बिक्री की रिपोर्ट सात दिन में तलब की। फर्जी स्टाम्प के मामले में पांच साल के रिकार्डों की जांच होगी।
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मंत्री के मुताबिक प्रदेश में गिफ्ट डीड की तरह पुश्तैनी संपत्ति फैमिली सेटलमेंट और बंटवारे के विवाद को मामूली स्टाम्प के जरिए हल कराने की व्यवस्था लागू किया जा रहा है। मंडलीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि 500 रुपए तक के स्टाम्प शुल्क के लिए सेल्फ प्रिंटिंग का कानून लाया जा रहा है जिससे कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पेमेन्ट करके 500 रुपए तक के स्टाम्प खुद ही निकाल सकता है। मंत्री ने कहा कि नौ साल से जिले का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, उस पर काम हो रहा है। डीएम अपनी स्थिति को देखकर सर्किल रेट को बढ़ा सकते हैं। जल्द ही सर्किल रेट को बढ़ाया जाएगा। शहर के रजिस्ट्री कार्यालय को जल्द ही बेहतर जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए डीएम से जगह मांगी गई है।
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स्टांप बिक्री की रिपोर्ट तलब की
स्टाम्प वेंडरों को लेकर मंत्री ने कहा कि बिना आईडी कार्ड के अब कोई भी वेंडर स्टाम्प की बिक्री नहीं करेगा। अगर वह निर्धारित जगह के इतर स्टाम्प बेचेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने एआईजी स्टाम्प श्याम सिंह बसेन से 10 साल पुरानी आरसी की रिकवरी न होने और फर्जी तरीके से शपथ पत्र टिकट बिक्री की रिपोर्ट सात दिन में तलब की। फर्जी स्टाम्प के मामले में पांच साल के रिकार्डों की जांच होगी।
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