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स्टेट जीएसटी: 60 साल पुराने बकाया मामले में 1.70 करोड़ मिला, दिवालिया हो चुकी कंपनी

Sat, 07 Nov 2020 09:16 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 07 Nov 2020 09:16 AM IST
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State GST: 1.70 crore found in 60 years old outstanding case, company is bankrupt
वस्तु एवं सेवा कर - फोटो : iStock
कानपुर स्थित स्टेट जीएसटी के जोनल कार्यालय ने प्रदेश की सबसे पुरानी बकाया वसूूूली में से एक को हासिल करने में सफलता पाई है। पहले अदालत फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बीते करीब 60 वर्ष से लंबित इस मामले में विभाग को एक करोड़ 70 लाख रुपये मिले हैं।
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टैक्स की यह बकाया वसूूली वर्ष 1961 से 1995 के बीच की है। फजलगंज स्थित सर्व श्री नागरथ पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिवालिया होने की वजह से वर्ष 1996 में बंद हो गई थी। तब इस पर करीब छह करोड़ 33 लाख रुपये टैक्स बकाया था।
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कई वर्षों तक यह मामला बीमार इकाइयों के प्रकरण देखने वाले संस्थान बाइफर में चलता रहा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद वसूली की प्रक्रिया में तेजी आई। ट्रिब्यूनल ने बीते दिनों नागरथ पेंट्स की संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कराई तो बैंकों के बकाया के अलावा स्टेट जीएसटी को भी 1.70 करोड़ रुपये हासिल हुए। उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर संग्रह सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने कहा कि इससे संग्रह संवर्ग का मनोबल बढ़ा है।
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