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Kanpur News: डीएम कोर्ट से सपा विधायक अमिताभ को नहीं मिली राहत, स्टांप चोरी मामले में रिकॉल अर्जी खारिज

Fri, 12 Aug 2022 09:40 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 12 Aug 2022 09:40 AM IST
सार

कानपुर में स्टांप चोरी मामले में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई की आदेश रिकाल अर्जी खारिज हो गई है। अब स्टांप कमी का 1.02 करोड़ और 50 हजार जुर्माना जमा करना होगा।

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SP MLA Amitabh did not get relief from DM court, recall application rejected in stamp theft case
सपा विधायक अमिताभ बाजपेई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर स्टांप चोरी के मामले में रिकवरी नोटिस जारी होने के बाद आदेश को रिकाल करने अर्जी लगाने वाले सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को डीएम कोर्ट से राहत नहीं मिली। डीएम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विधायक की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अब विधायक पर 1.02 करोड़ रुपये जमा कराने का दबाव बन गया है।

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हालांकि अभी वह चाहें तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले एक तिहाई रकम को बतौर सिक्योरिटी जमा कराना पड़ेगा। बता दें, डीएम कोर्ट ने 1 जून को जारी किए आदेश में स्टांप चोरी के संबंध में की गई जांच की आख्या के आधार पर दाखिल वाद की सुनवाई के बाद विधायक से कमी स्टांप शुल्क के 1.02 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश जारी किए थे। इसके साथ उनपर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था।

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दरअसल, शासन ने 22 नवंबर 2021 को वाद दाखिल करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद एसीएम पंचम ने स्थलीय निरीक्षण किया और जांच आख्या में बताया कि काकादेव के रानीगंज में स्थित भवन संख्या 117/एन/35 रकबा 328.86 वर्गमीटर की जांच के दौरान पाया गया कि उस पर कोचिंग संचालित है। साथ ही आसपास के सभी भूखंडों में कोचिंग संचालित होती है।

पांच मंजिला भवन 20 साल पुराना व्यवसायिक निर्मित है। जांच में भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 47 ए (3) के तहत 1.02 करोड़ रुपये की स्टांप कमी बताई गई। वाद की सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने एकपक्षीय आदेश जारी कर दिए।

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इस आदेश के रिव्यू के दौरान विधायक की ओर से दलील दी गई कि नोटिस तामील कराया ही नहीं गया और उन्हें समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि उनके खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी हुआ है। वहीं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व नीरज सेंगर ने बताया कि 4 फरवरी को विपक्षी के पिता कमलेज चंद्र बाजपेई पर नोटिस तामील हुआ है। दलीलों के बाद कोर्ट ने आदेश रिकाल करने की अपील खारिज कर दी।

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