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पंजीकृत व्यापारी को बिना प्रीमियम मिलता बीमा कवर : उपायुक्त जीएसटी

Sat, 06 Jun 2026 02:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 06 Jun 2026 02:20 AM IST
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Registered traders get insurance cover without premium: Deputy Commissioner GST
कानपुर देहात। अकबरपुर में शुक्रवार को जनकपुरी मैदान स्थित जानकी भवन में व्यापारी संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें उपायुक्त खंड-दो जीएसटी अच्छे लाल सिंह ने कहा कि पंजीकृत व्यापारी को बिना प्रीमियम बीमा कवर मिलता है। किन्हीं कारणों से यदि कोई दुर्घटना होती है तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपये आश्रितों को मिलते हैं।
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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के विशेष सहयोग से व्यापारी संवाद कार्यक्रम दोपहर में हुआ। इसमें जीएसटी कर प्रणाली को लेकर व्यापारियों के सवालों के जवाब अधिकारियों ने दिए। उपायुक्त ने व्यापारियों को पंजीयन कराने और रिटर्न फाइल करने की जानकारी दी। छोटे व्यापारियों को समाधान योजना का लाभ मिले इसके बारे में बताया गया। बताया कि बीते साल टर्न ओवर पांच करोड़ से कम हैं वो समाधान योजना का लाभ लेते हुए कर भुगतान कर त्रैमासिक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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सहायक आयुक्त खंड-दो श्याम रित, राज्यकर अधिकारी गरिमा सिंह, राजीव तिवारी रहे ने बताया कि जीएसटी सुधार के अंतर्गत सरकार द्वारा 12 फीसदी का स्लैब समाप्त कर दिया गया है। आम उपभोक्ताओं के प्रयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर पांच फीसदी की दर से कर देता है। यहां पीयूष कौशल, प्रशांत ओमर, सन्नी गुप्ता, पंडित दुर्गेश शर्मा, देवेंद्र सविता आदि मौजूद रहे।
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