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बेटी को खुदकुशी के लिए उकसाने पर दर्ज हुआ मुकदमा: एक साल पहले बयान दर्ज कराए, पुलिस ने 10 साल पहले मरा बताया

Thu, 19 Aug 2021 06:58 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Thu, 19 Aug 2021 06:58 AM IST
सार

अपर जिला जज सप्तम मो. शफीक ने एसआई को 25 अगस्त को तलब किया है। गोविंदनगर पुलिस ने वर्ष 2011 में बेटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पिता अशोक कुमार, भाई अंकित व दीपक तथा प्रमोद कुमार उर्फ खली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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Recorded statement a year ago, police said he died 10 years ago
गोविंद नगर थाना - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में बेटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मुकदमे में पिछले साल जिस पिता ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वह 10 साल पहले ही मर चुका है। पार्षद द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए गोविंदनगर एसआई सुशील कुमार सिंह ने रिपोर्ट भी भेजी है।
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अब अपर जिला जज सप्तम मो. शफीक ने एसआई को 25 अगस्त को तलब किया है। गोविंदनगर पुलिस ने वर्ष 2011 में बेटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पिता अशोक कुमार, भाई अंकित व दीपक तथा प्रमोद कुमार उर्फ खली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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मामले में 29 फरवरी 2020 को अशोक कुमार ने अदालत में बयान भी दर्ज कराए थे। 17 फरवरी 2021 को अदालत को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अशोक की मौत की सूचना दी गई। अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी तो गोविंद नगर एसआई ने अशोक की 10 साल पहले मौत हो जाने की रिपोर्ट भेज दी।

रिपोर्ट की तस्दीक के लिए क्षेत्रीय पार्षद शैलेश आनंद का मृत्यु प्रमाण पत्र भी भेजा। इसके अलावा लाजपत नगर स्थित कब्रिस्तान का दफन प्रमाण पत्र भी भेजा गया। इसमें अशोक की मौत 15 दिसंबर 2020 और दफन की तारीख 18 दिसंबर 2020 दर्ज है।

जिस अभियुक्त की मौत पिछले साल हुई, एसआई ने उसे दस साल पहले कैसे मरा बता दिया। कोर्ट में रिपोर्ट भेजने में लापरवाही बरतने वाले एसआई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने बाकी अभियुक्तों को भी निर्देश दिया कि वह अपने स्तर से अशोक का मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश करें।
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