Chitrakoot: नाबालिग से दुष्कर्म...बहला फुसलाकर भगा ले गया था आरोपी, 20 साल कारावास और 52,000 का अर्थदंड
Chitrakoot Crime: विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी ध्यान सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 52,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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चित्रकूट जिले में रिश्तेदारों के गांव की नाबालिग लड़की को घर से भगा ले जाने और दुराचार करने के मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती सितंबर 2022 में राजापुर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसकी 14 वर्षीय पुत्री को 18 सितंबर 2022 को बांदा जिले के अतर्रा थाने के रसपाल का पुरवा निवासी ध्यान सिंह पुत्र घनश्याम सिंह भगा ले गया था।
आरोपी अपने रिश्तेदारों के यहां आता जाता था। इस दौरान आरोपी ने उसकी बेटी से जान पहचान बना ली थी। हालांकि इस बात की जानकारी आरोपी के रिश्तेदारों को भी नहीं थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कर बयान दर्ज कराए थे।
20 साल कारावास और 52,000 का अर्थदंड
इसके बाद इस मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ोत्तरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी ध्यान सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 52,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।