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प्रधानी लड़ने के लिए खोलना होगा बैंक खाता
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर
Updated Fri, 20 Nov 2015 01:35 AM IST
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प्रधान पद के प्रत्याशियों को अलग से बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव में खर्च होने वाली राशि का भुगतान इसी खाते से होगा। रोज खर्च का ब्योरा तैयार कर रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी है।
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ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए खाता खोलने की जरूरत नहीं है। प्रधान प्रत्याशियों की चुनाव खर्च सीमा 75 हजार रुपये और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 10 हजार रुपये रखी गई है।
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प्रधान और सदस्य प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से परिणाम की घोषणा तक हर रोज विभिन्न मदों में खर्च होने वाली राशि का ब्योरा तैयार करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि प्रधान पद के प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलकर खाते की सूचना रिटर्निंग आफीसर को दी जाएगी।
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उन्हें चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर रिटर्निंग अफसर से मिलेगा। सदस्य प्रत्याशी निर्धारित प्रारूप पर खर्च लेखा तैयार करेंगे। चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों को तीन माह के अंदर व्यय लेखा रजिस्टर वाउचर समेत ब्लाक में जमा करना होगा। तय सीमा से ज्यादा खर्च करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
हिंसा में मौत पर 20 लाख क्लेम
कानपुर। चुनाव हिंसा में ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी या अफसर की मौत पर परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। दुर्घटना में मौत या विकलांगता पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
प्रमुख सचिव चंचल कुमार तिवारी ने डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि मृत्यु के कारण और विकलांगता का निर्धारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर डीएम की संस्तुति पर भुगतान किया जाएगा।
आवश्यक राशि राज्य निर्वाचन आयोग डीएम को देगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि इसके अलावा किसी भी कर्मचारी या अफसर का कोई बीमा नहीं किया जाएगा।
मंगलामुखी लड़ सकते हैं चुनाव
कानपुर। प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में पुरुष या महिला किसी भी सीट से मंगलामुखी चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को पत्र भेजा है।
कहा है कि मंगलामुखी किसी भी श्रेणी में चुनाव के लिए नामांकन कराए तो उसका पर्चा मंजूर कर लिया जाए। एडीएम फाइनेंस सह उप जिला निर्वाचन अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि सभी पीठासीन अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है।
मतदान स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल
कानपुर। मतदान स्थल और मतगणना स्थल के सौ मीटर की परिधि में मोबाइल पर रोक लगा दी गई है। सह उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि वोटिंग वाले दिन उम्मीदवार, उनके एजेंट और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा किसी भी तरह का तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल की सौ मीटर की परिधि में प्रवेश पर रोक रहेगी।
मतगणना के पूरे समय प्रत्याशी और उनके एजेंट मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। यह रोक मतदान और मतगणना में लगे कर्मचारियों और अफसरों पर लागू नहीं होगी।