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प्रदूषण रोकथाम की कवायद: सड़क किनारे मलबा रखने पर 50 हजार, कूड़ा जलाने पर पांच हजार जुर्माना

Mon, 04 Nov 2019 03:24 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: देव कश्यप Updated Mon, 04 Nov 2019 03:24 AM IST
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Pollution prevention keeping debris on roadside 50 thousand fine, five thousand for burning garbage
प्रतीकात्मक तस्वीर

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के आदेशानुसार सड़क किनारे निर्माण सामग्री और मलबा रखने पर निर्माणकर्ता को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही सड़क पर कूड़ा फेंकने या जलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने रविवार को शहरवासियों से एनजीटी के नियमों का हवाला देते हुए ऐसा न करने की अपील की है।

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उनके मुताबिक सड़क किनारे भवन निर्माण सामग्री या मलबा रखने, कूड़ा सड़क पर फेंकने व जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं  होती हैं। एनजीटी एक्ट-2010 की धारा-15 व 16 में निहित प्राविधानों के अनुसार सड़क के किनारे भवन सामग्री या मलबा रखने पर रोक व जुर्माने का प्राविधान है।
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इस कारण शहरवासियों से अपील है कि भवन निर्माण सामग्री को ढक कर रखें। किसी भी स्थिति में भवन सामग्री अवशेष/मलबा सड़क पर एकत्र न करें और न ही कूड़े को जलाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ एनजीटी एक्ट की धारा-15 एवं 16 में निहित प्रावधानों के तहत अर्थदंड लगाया जाएगा और निर्माण सामग्री जब्त कर ली जाएगी।

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