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Kanpur: शहर में पिटबुल कुत्तों पर पाबंदी, पालने पर पांच हजार रुपये लगेगा जुर्माना

Sun, 25 Sep 2022 01:40 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 25 Sep 2022 01:40 PM IST
सार

कानपुर में खूंखार हो रहे पिटबुल और रोटवीलर कुत्तों के पालने, बेचने, ब्रीडिंग कराने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

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Pitbull dogs banned in Kanpur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में नानाराव पार्क में टहलने जाने वालों को नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। पिछले महीने कार्यकारिणी में पास हुआ शुल्क लेना का प्रस्ताव शनिवार को नगर निगम सदन में खारिज कर दिया गया। तय हुआ है कि पार्क में सुबह और शाम को टहलने वालों का प्रवेश निशुल्क रहेगा। वहीं खूंखार हो रहे पिटबुल और रोटवीलर कुत्तों के पालने, बेचने, ब्रीडिंग कराने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

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गुरुवार को ही पिटबुल कुत्ते ने सरसैया घाट पर एक गाय पर हमला कर घायल कर दिया था। नगर निगम सदन में एजेंडे में शामिल रहे नानाराव पार्क में प्रवेश शुल्क का मामला उठा। सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने प्रवेश निशुल्क करने पर जोर दिया। महापौर ने कहा कि प्रस्ताव में लिखा है कि पार्क में सुबह और शाम टहलने वालों को शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। इसके इतर आने वालों में बच्चों से पांच रुपये, बड़ों से 10 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। महापौर ने तंज कसते हुए सपा विधायक अमिताभ की पढ़ाई पर भी सवाल उठाया। इसके बाद सामुदायिक केंद्र 25 साल के लिए लीज पर दिए जाने का भी विरोध हुआ। कहासुनी के बाद इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई।

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प्रतिबंधित प्रजाति के कुत्ते मिले तो पांच हजार जुर्माना
नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन की तरफ से नगर निगम सीमा में खूंखार प्रजाति के कुत्तों पर पाबंदी लगाने का टेबल प्रस्ताव अपर नगर आयुक्त (प्रथम) सूर्यकांत त्रिपाठी ने पढ़ा। इसके अनुसार लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ में विदेशी नस्ल के हिंसक कुत्तों के काटनेे के मामले प्रकाश में आए हैं। इसके चलते कुत्तों की दो प्रजातियों पिटबुल (सभी बुल टेरियर, अमेरिकन बुल, अमेरिकन पिटबुल) और रोटवीलर कुत्तों पर रोक लगाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रजातियों के कुत्तों को नगर निगम सीमा में रखता है तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही कुत्तों को जब्त किया जाएगा। 

अवैध तरीके से कुत्तों, बिल्लियों, पक्षियों को बेचने पर सील होगी दुकान
नगर में कुत्ते, बिल्लियों, पक्षियों के अवैध व्यापार, बिना मानक पूरे किए ब्रीडिंग, बिक्री, व्हाट्सएप के माध्यम से खरीद फरोख्त की जा रही है, जो नियम विरुद्ध है। मानकों को पूरा करने, पेट्स शॉप में आवश्यक व्यवस्थाएं, ट्रेनिंग के बाद ही नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके बिना संचालित की जा रही दुकान सील होगी। दस हजार जुर्माना भी लगेगा। पहली बार एनओसी के लिए 5000 शुल्क और प्रतिवर्ष 10 हजार शुल्क देकर नवीनीकरण कराना आवश्यक करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
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