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फर्रुखाबाद: गोसंरक्षण केंद्र का निर्माण समय से पूरा न होने पर एई जेई व ठेकेदार पर एफआईआर के आदेश
Thu, 12 Sep 2019 11:15 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
यूपी डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 12 Sep 2019 11:15 PM IST
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गो संरक्षण केंद्र (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव नवादा दोयम स्थित वृहद गोसंरक्षण केंद्र का समय सीमा निकलने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। इसपर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने कार्यदायी संस्था राज्य निर्माण सहकारी संघ के सहायक अभियंता, अवर अभियंता व ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल निराश्रित गोवंश के संरक्षण के तहत मोहम्मदाबाद के गांव नवादा दोयम में वृहद गोसंरक्षण केंद्र का एक करोड़ रुपये की लागत से निर्माण स्वीकृत हुआ है। इसके निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. निर्माण प्रखंड (तृतीय) कानपुर को नामित किया गया।
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मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल निराश्रित गोवंश के संरक्षण के तहत मोहम्मदाबाद के गांव नवादा दोयम में वृहद गोसंरक्षण केंद्र का एक करोड़ रुपये की लागत से निर्माण स्वीकृत हुआ है। इसके निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. निर्माण प्रखंड (तृतीय) कानपुर को नामित किया गया।
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जुलाई तक इसका निर्माण पूरा होना था। इस अवधि के बाद कार्यदायी संस्था को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन काम पूरा नहीं कराया गया। छह सितंबर को मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने समीक्षा की तो ब्लाक कर्मचारियों ने जानकारी दी कि वृहद गोसंरक्षण केंद्र में अभी तक विद्युतीकरण व सोलर पैनल का काम नहीं कराया गया।
गेट का निर्माण भी बंद है। इस संबंध में जब सीडीओ ने छह सितंबर को बैठक में बात की तो ठेकेदार ने उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और सीडीओ ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए 11 सितंबर तक निर्माण पूरा नहीं होने पर एफआईआर कराने के आदेश दिए थे।
इसी के अनुपालन में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजकिशोर सिंह ने बृहस्पतिवार को मोहम्मदाबाद के पशु चिकित्साधिकारी डॉ. बाबू सिंह को कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता, अवर अभियंता व ठेकेदार के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
गेट का निर्माण भी बंद है। इस संबंध में जब सीडीओ ने छह सितंबर को बैठक में बात की तो ठेकेदार ने उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और सीडीओ ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए 11 सितंबर तक निर्माण पूरा नहीं होने पर एफआईआर कराने के आदेश दिए थे।
इसी के अनुपालन में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजकिशोर सिंह ने बृहस्पतिवार को मोहम्मदाबाद के पशु चिकित्साधिकारी डॉ. बाबू सिंह को कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता, अवर अभियंता व ठेकेदार के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।