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Kanpur News: धर्म परिवर्तन मामले में जमानत नहीं

Tue, 18 Feb 2025 02:23 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 18 Feb 2025 02:23 AM IST
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No bail in religious conversion case
कानपुर। तलाकशुदा महिला को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और रंगदारी मांगने के मुकदमे में अभियुक्त की जमानत अर्जी अपर जिला जज 23 कीर्ति कुणाल ने खारिज कर दी है।
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बर्रा निवासी महिला ने कलक्टरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि वह दादानगर स्थित कंपनी में नवाबगंज निवासी ठेकेदार मो.अकील के निर्देशन पर काम करती थी। अकील ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए। बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहा। पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी और तीन लाख रुपये हड़प भी कर लिए। बाद में उसे अकील के शादीशुदा होने की जानकारी हो गई तो अकील व उसके घरवालों ने मिलकर उसे मारापीटा और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि मुकदमे में आरोपी मो. अकील को 1 जनवरी 2025 को जेल भेजा गया था। अकील की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी लेकिन कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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