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अभी तक नहीं भरा है जीएसटी का वार्षिक रिटर्न तो ये खबर जरूर पढ़ लें
Tue, 01 Jan 2019 11:29 AM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 01 Jan 2019 11:29 AM IST
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वित्तीय वर्ष 2017-18 के जीएसटी से संबंधित वार्षिक रिटर्न (रूपपत्र-52, 52ए, 52बी) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2019 तक बढ़ा दी गई है। विभिन्न अधिवक्ता संघों, व्यापारी व औद्योगिक संगठनों ने विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।
इस पर स्टेट जीएसटी मुख्यालय ने 31 दिसंबर 2018 के बजाय रिटर्न दाखिल करने की तिथि एक माह आगे बढ़ाते हुए इसे 31 जनवरी तक कर दिया है। चूंकि रिटर्न दाखिल करने की तिथि अब तक तीन बार बढ़ाई जा चुकी है।
इस वजह से मुख्यालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि रिटर्न दाखिल करने की तिथि किसी भी हालत में इससे आगे नहीं बढ़ेगी। इसके लिए जोनल कार्यालय अधिवक्ता, व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों को शत प्रतिशत रिटर्न दाखिल करने के लिए अवगत करा दिया जाए। इस तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों पर नियमानुसार पेनाल्टी लगाई जाएगी।
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इस पर स्टेट जीएसटी मुख्यालय ने 31 दिसंबर 2018 के बजाय रिटर्न दाखिल करने की तिथि एक माह आगे बढ़ाते हुए इसे 31 जनवरी तक कर दिया है। चूंकि रिटर्न दाखिल करने की तिथि अब तक तीन बार बढ़ाई जा चुकी है।
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इस वजह से मुख्यालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि रिटर्न दाखिल करने की तिथि किसी भी हालत में इससे आगे नहीं बढ़ेगी। इसके लिए जोनल कार्यालय अधिवक्ता, व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों को शत प्रतिशत रिटर्न दाखिल करने के लिए अवगत करा दिया जाए। इस तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों पर नियमानुसार पेनाल्टी लगाई जाएगी।
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