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दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के पिता की जेल में हुई थी मौत, सीबीआई दर्ज करेगी सभी के बयान
Mon, 08 Jul 2019 07:34 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 08 Jul 2019 07:34 PM IST
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बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एवं किशोरी के परिजन
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उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के पिता की हत्या के मामले में सीबीआई में दर्ज मुकदमे में बयान के लिए विवेचक ने किशोरी के अधिवक्ता को लखनऊ बुलाया है। इस मामले में पीड़िता व उसके परिवार की मदद करने वालों को भी सीबीआई ने बयान दर्ज कराने को कहा है।
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मालूम हो कि 3 अप्रैल 2018 को दिल्ली से पेशी पर आए किशोरी का पिता अपनी मां को दवा देने के लिए गांव गया था। तभी उसके साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद पुलिस ने घायल पिता के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। किशोरी, उसकी मां और चाचा ने विधायक के भाई जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह व उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया था।
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किशोरी से दुष्कर्म और जेल मेें पिता की हत्या के मामले में कैद है विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर
न्यायिक अभिरक्षा में 9 अप्रैल 2018 को किशोरी के पिता की मौत हो गई थी। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने विधायक के भाई सहित अन्य लोगों पर किशोरी के पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इसकी विवेचना कर रहे सीबीआई इंस्पेक्टर ने किशोरी के अधिवक्ता महेंद्र सिंह को बयान के लिए मंगलवार को लखनऊ बुलाया है।
वहीं न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद किशोरी के पिता के इलाज के लिए एक अधिवक्ता ने न्यायालय में अर्जी दी थी। अर्जी के बाद एसीजेएम कोर्ट ने जेल अधिकारियों को समुचित इलाज कराने का आदेश भी दिया था। यह अर्जी देने वाले वकील को भी सीबीआई ने बुलाया है। वहीं मंगलवार को वकीलों को सीबीआई ने तलब किया है।
वहीं न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद किशोरी के पिता के इलाज के लिए एक अधिवक्ता ने न्यायालय में अर्जी दी थी। अर्जी के बाद एसीजेएम कोर्ट ने जेल अधिकारियों को समुचित इलाज कराने का आदेश भी दिया था। यह अर्जी देने वाले वकील को भी सीबीआई ने बुलाया है। वहीं मंगलवार को वकीलों को सीबीआई ने तलब किया है।