फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Moratorium on the issuance of arms licenses

असलहा लाइसेंस जारी करने पर फिर रोक

Sun, 25 Jan 2015 03:26 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर Updated Sun, 25 Jan 2015 03:26 AM IST
विज्ञापन
Moratorium on the issuance of arms licenses
नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर फिर एक बार रोक लगा दी गई है। दो दिन पहले जारी नया शासनादेश अब कलेक्ट्रेट पहुंचा है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ियों को ही शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं।
विज्ञापन


शासन ने तीन से ज्यादा हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। इनकी पूरी जानकारी भी मांगी गई है। अभी कुछ दिन पहले कुछ कड़े नियमों के साथ जरूरतमंदों को असलहा लाइसेंस जारी करने का शासनादेश आया था।
विज्ञापन


अब उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव मिनिस्ती एस का 22 जनवरी को जारी नया शासनादेश कलेक्ट्रेट पहुंचा है। इसमें कहा गया है कि जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दिनांक 16 जनवरी 2015 के हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसमें कहा गया है कि नए शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने पर हाईकोर्ट की रोक प्रभावी है। इसलिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ियों और विशेष अपराध पीड़ित के सिवाय किसी को शस्त्र लाइसेंस जारी न किए जाएं।

शासन ने सात अक्तूबर 2013 के  बाद जारी शस्त्र लाइसेंस की जानकारी तलब की है। इसमें कुल जारी शस्त्र लाइसेंस, विरासत, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शूटर, अपराध पीड़ित और अन्य आधार पर बनाए गए शस्त्र लाइसेंसों की संख्या स्पष्ट कारण समेत मांगी गई है।

कहा गया है कि रिट की सुनवाई नौ फरवरी 2015 को दोबारा निर्धारित है। इसके अलावा शासन ने तीन या तीन से अधिक शस्त्र लाइसेंस वाले लोगों के खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई के लिए कहा गया है।


अभी तक इस बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अमल के तहत नए शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed