फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Mohini Tea director wife and daughter-in-law did not get interim bail

यूपी: मोहनी चाय के निदेशक की पत्नी व बहू को नहीं मिली अंतरिम जमानत, पढ़ें पूरी खबर

Wed, 18 Aug 2021 12:31 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 18 Aug 2021 12:31 AM IST
सार

केस डायरी व पुलिस रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने 24 अगस्त की तारीख नियत कर दी है। तब तक गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

विज्ञापन
Mohini Tea director wife and daughter-in-law did not get interim bail
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कंपनी के नाम पर बैंक से ऋण लेकर निजी हित में इस्तेमाल करने वाले मोहनी चाय के निदेशक की पत्नी व बहू को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट दयाराम ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
विज्ञापन


पनकी स्थित मोहनी टी लीव्स प्रा.लि. के निदेशक दिनेश चंद्र अग्रवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि दिनेश व उनके भाइयों की एक कंपनी सिलीगुड़ी में एमटीएल इंडस्ट्रीज प्रा.लि. है। इसमें दिनेश व सुरेश के अलावा भाई रमेश चंद्र अग्रवाल, उनकी पत्नी अमिता अग्रवाल, उनके बेटे हर्षित अग्रवाल व बहू पूजा अग्रवाल भी निदेशक हैं।
विज्ञापन


बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में स्वीकृति लिए बिना ही हर्षित ने कंपनी के खाते में 2.40 करोड़ का ऋण यस बैंक से ले लिया और बैंक अधिकारियों से सांठगांठ कर इस ऋण खाते से 70 लाख रुपये हर्षित व रमेश चंद्र ने निजी काम के लिए निकाल लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा अमिता ने 2.10 लाख व पूजा ने 9.50 लाख रुपये निकाल लिए। दिनेश के अधिवक्ता चिन्मय पाठक ने बताया कि अमिता व पूजा ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। केस डायरी व पुलिस रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने 24 अगस्त की तारीख नियत कर दी है। तब तक गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मामले में रमेश, हर्षित, पूजा, अमिता के अलावा प्रिया वर्मा व जावेद खान भी आरोपी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed