{"_id":"5c8d2435bdec221418353206","slug":"misdeed-with-girl-in-up-two-people-found-guilty","type":"story","status":"publish","title_hn":"महोबा: पानी भरने के लिए गई किशोरी को दबोच कर किया दुष्कर्म, दो को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महोबा: पानी भरने के लिए गई किशोरी को दबोच कर किया दुष्कर्म, दो को आजीवन कारावास
Sat, 16 Mar 2019 09:59 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 16 Mar 2019 09:59 PM IST
विज्ञापन
किशारी से दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महोबा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को शनिवार को अपर जिला जज रामकिशोर शुक्ला की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 14-14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत का फैसला सामने आते ही पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया।
दुष्कर्म की घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 अक्तूबर 2015 को हुई थी। हैंडपंप पर पानी भरने गई किशोरी को अगवा करके दो लोगों ने दुष्कर्म किया था। बंधक भी बनाए रखा था। घर वाले तलाश करते रहे लेकिन किशोरी तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिली।
दोनों के चंगुल से छूटकर जब किशोरी घर पहुंची तो पूरे मामले की जानकारी हुई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रामभरत और रमाकांत के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
दुष्कर्म की घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 अक्तूबर 2015 को हुई थी। हैंडपंप पर पानी भरने गई किशोरी को अगवा करके दो लोगों ने दुष्कर्म किया था। बंधक भी बनाए रखा था। घर वाले तलाश करते रहे लेकिन किशोरी तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिली।
विज्ञापन
दोनों के चंगुल से छूटकर जब किशोरी घर पहुंची तो पूरे मामले की जानकारी हुई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रामभरत और रमाकांत के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन