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बदलाव: आयकर और जीएसटी के कई नियम बदलेंगे, महंगी हो जाएंगी कैंसर की दवाएं…बड़े होटलों में जेब होगी ज्यादा ढीली

Sat, 29 Mar 2025 12:04 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 29 Mar 2025 12:04 PM IST
सार

Kanpur News: जीएसटीएन पोर्टल पर बिक्री की टैक्स इनवाइस की तिथि से ई-इनवाइस अब 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिन के अंदर जारी करनी होगी।

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Many rules of Income Tax and GST will change cancer medicines will become expensive pockets will be more loose
आयकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में नए वित्तीय वर्ष में आपको दवाओं के लिए भी अधिक दाम चुकाने पड़ सकते हैं। एक अप्रैल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम में वृद्धि हो सकती है। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक परिवर्तन के अनुरूप, राष्ट्रीय सूची में शामिल दवाओं की कीमतों में 1.74 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की अनुमति दी है। इससे दवाओं के महंगे होने की संभावना है।

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कैंसर के अलावा मधुमेह, एंटीबॉयोटिक और दर्द की दवाएं की कीमतें बढ़ सकती हैं। दवा व्यापार मंडल के संजय मेहरोत्रा ने बताया कि हर वर्ष कुछ दवाओं के दामों में वृद्धि तो कुछ के मूल्यों में कटौती होती है। इस बार भी इसकी सूची जारी होने वाली है। सूची जारी होते ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दवा व्यापारी पुलकित मिश्रा ने बताया कि दामों में बदलाव हो सकता है पर ज्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे। अब दवाओं की कीमतों में स्थिरता आई है।

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बड़े होटलों में भोजन करने पर जेब होगी ज्यादा ढीली
एक अप्रैल से आयकर और जीएसटी के नियमों में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। कर चोरी रोकने के लिए अब 10 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीएन पोर्टल से इनवाइस जारी होगी। वहीं, बड़े होटलों के रेस्टारेंटों में भोजन करना महंगा हो जाएगा। 100 रुपये की रोटी खाने पर 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से चुकाना होगा। इसी तरह टीडीएस में कटौती ज्यादा हो रही है, तो करदाता आवेदन कर सकेंगे।

फार्म-13 आयकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा
सीए शिवम ओमर ने बताया कि टीडीएस कटौती यदि अधिक दर से हो रही है तो करदाता इसे कम करने और निजात पाने के लिए आयकर पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए फार्म-13 आयकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आयकर विभाग तीन से छह सप्ताह में इसका सत्यापन करने और संतुष्ट होने पर घटी दर का प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।

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ये होंगे बदलाव

  • जीएसटीएन पोर्टल पर बिक्री की टैक्स इनवाइस की तिथि से ई-इनवाइस अब 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिन के अंदर जारी करनी होगी। समय सीमा बीतने के बाद ये जारी नहीं हो सकेगी। पहले ये व्यवस्था 100 करोड़ के टर्नओवर पर लागू थी।
  • यदि होटल के कमरे का किराया 7,500 से अधिक है तो वहां रेस्टोरेंट में खाने पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। शहर में 20 बड़े होटल हैं जहां कमरे का किराया 7500 रुपये से अधिक है।
  • पुरानी सामान्य इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर 12 फीसदी की जगह अब 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। यह नियम पुरानी सेंकेंड हैंड कार बेचने वाली एजेंसियों पर लागू होगा।
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