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पांच साल की बच्ची को बनाना था दुष्कर्म का शिकार अब दरिंदे को मिली इतने साल की कैद
Sat, 18 May 2019 09:56 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 18 May 2019 09:56 PM IST
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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद
- फोटो : अमर उजाला
डेढ़ वर्ष पहले पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को अपर जिला कोर्ट न्यायाधीश आरबी सरोज ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये अर्थदंड वसूलने का आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 29 अक्तूबर 2017 को तिर्वा के अंबेडकरनगर निवासी सलमान पुत्र अकबर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें बताया था कि उसकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर अकेली खेल रही थी।
आरोपी ने उसकी बेटी को खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर पूरी बात बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया। इसमें रेप की पुष्टि हुई।
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विवेचना कर रहे तत्कालीन एसओ शैलेंद्र सिंह ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने साक्ष्यों पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को पास्को एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड के रूप में 25 हजार रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 29 अक्तूबर 2017 को तिर्वा के अंबेडकरनगर निवासी सलमान पुत्र अकबर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें बताया था कि उसकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर अकेली खेल रही थी।
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आरोपी ने उसकी बेटी को खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर पूरी बात बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया। इसमें रेप की पुष्टि हुई।
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विवेचना कर रहे तत्कालीन एसओ शैलेंद्र सिंह ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने साक्ष्यों पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को पास्को एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड के रूप में 25 हजार रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं।