फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   made reels sitting on the bonnet of the car in Etawah, then reached home with an invoice of 13 thousand

'रील' बनाना पड़ा महंगा: कार के बोनट पर बैठकर बनाईं रील्स, फिर घर पहुंचा 13 हजार का चालान, पढ़िए पूरा मामला

Sat, 29 Jul 2023 06:09 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 29 Jul 2023 06:09 PM IST
सार

Etawah News: एसपी सिटी ने बताया कि हाईवे पर किसी वाहन को रोकना और इस तरह का वीडियो बनाना गैरकानूनी है। बिना इजाजत के किसी भी हाईवे पर इस तरह की वाहनों को पार्क नहीं कर सकते हैं।

विज्ञापन
made reels sitting on the bonnet of the car in Etawah, then reached home with an invoice of 13 thousand
कार के बोनट पर बैठकर रील्स बनवाता युवक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इन दिनों युवा सोशल मीडिया पर रील अपलोड कर व्यूज और लाइक्स के बढ़ाने का चस्का बढ़ता ही जा रहा है। कई बार इन वीडियो के चक्कर में लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हाल ही में इटावा में ऐसा ही मामला सामने आया है।

विज्ञापन

यहां चलती कार के बोनट पर बैठकर एक युवक को रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना महंगा पड़ गया। एसएसपी के आदेश पर यातायात पुलिस ने 13 हजार रुपये का चालान घर भेजा है। युवक ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित सफारी पार्क के पास रील बनाई।
विज्ञापन

इसमें रोड पर चलती कार के बोनट पर बैठकर युवक ने वीडियो  बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। किसी ने युवकी की वीडियो पुलिस को ट्वीट करके शिकायत कर दी। शिकायत करने पर पुलिस ने संज्ञान लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

13 हजार रुपये का चालान भेजा
इसके बाद कार के नंबर से शनि यादव निवासी शिवा नगर नई मंडी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी का 13 हजार रुपये का चालान कर दिया। एसपी सिटी कपिल देव ने बताया कि यह वीडियो लायन सफारी के बाहर रोड का है। इस वायरल वीडियो में युवक चलती कार के बोनट पर बैठा हुआ है।

एसपी सिटी बोले- इस तरह का वीडियो बनाना गैरकानूनी
जबकि दूसरा युवक कार को चला रहा है। इसी क्रम में खतरनाक ढंग से वाहन चलाने का चालान किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि हाईवे पर किसी वाहन को रोकना और इस तरह का वीडियो बनाना गैरकानूनी है। बिना इजाजत के किसी भी हाईवे पर इस तरह की वाहनों को पार्क नहीं कर सकते हैं।

वीडियो बनाने के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य
तेज रफ्तार में अपने वाहन को सड़क पर रोक कर आप अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। किसी स्थान विशेष पर वीडियो बनाने के लिए आपको प्रशासन की अनुमति भी लेनी होगी। ऐसी हरकतों को स्टंट माना जाता है और ऐसा करने वालों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है।

चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान
इसके अलावा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में जगह-जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 80 वाहनों को चेक किया गया था। इस दौरान 15 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चला रहे थे जिनके खिलाफ भी नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed