'रील' बनाना पड़ा महंगा: कार के बोनट पर बैठकर बनाईं रील्स, फिर घर पहुंचा 13 हजार का चालान, पढ़िए पूरा मामला
Etawah News: एसपी सिटी ने बताया कि हाईवे पर किसी वाहन को रोकना और इस तरह का वीडियो बनाना गैरकानूनी है। बिना इजाजत के किसी भी हाईवे पर इस तरह की वाहनों को पार्क नहीं कर सकते हैं।
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इन दिनों युवा सोशल मीडिया पर रील अपलोड कर व्यूज और लाइक्स के बढ़ाने का चस्का बढ़ता ही जा रहा है। कई बार इन वीडियो के चक्कर में लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हाल ही में इटावा में ऐसा ही मामला सामने आया है।
यहां चलती कार के बोनट पर बैठकर एक युवक को रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना महंगा पड़ गया। एसएसपी के आदेश पर यातायात पुलिस ने 13 हजार रुपये का चालान घर भेजा है। युवक ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित सफारी पार्क के पास रील बनाई।
इसमें रोड पर चलती कार के बोनट पर बैठकर युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। किसी ने युवकी की वीडियो पुलिस को ट्वीट करके शिकायत कर दी। शिकायत करने पर पुलिस ने संज्ञान लिया।
13 हजार रुपये का चालान भेजा
इसके बाद कार के नंबर से शनि यादव निवासी शिवा नगर नई मंडी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी का 13 हजार रुपये का चालान कर दिया। एसपी सिटी कपिल देव ने बताया कि यह वीडियो लायन सफारी के बाहर रोड का है। इस वायरल वीडियो में युवक चलती कार के बोनट पर बैठा हुआ है।
एसपी सिटी बोले- इस तरह का वीडियो बनाना गैरकानूनी
जबकि दूसरा युवक कार को चला रहा है। इसी क्रम में खतरनाक ढंग से वाहन चलाने का चालान किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि हाईवे पर किसी वाहन को रोकना और इस तरह का वीडियो बनाना गैरकानूनी है। बिना इजाजत के किसी भी हाईवे पर इस तरह की वाहनों को पार्क नहीं कर सकते हैं।
वीडियो बनाने के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य
तेज रफ्तार में अपने वाहन को सड़क पर रोक कर आप अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। किसी स्थान विशेष पर वीडियो बनाने के लिए आपको प्रशासन की अनुमति भी लेनी होगी। ऐसी हरकतों को स्टंट माना जाता है और ऐसा करने वालों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है।
चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान
इसके अलावा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में जगह-जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 80 वाहनों को चेक किया गया था। इस दौरान 15 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चला रहे थे जिनके खिलाफ भी नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई है।