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अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में दुकान खोलने का रोस्टर जारी

Fri, 07 Aug 2020 01:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2020 01:09 AM IST
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lockdown
कानपुर देहात। अनलॉक के तहत शासन से अगस्त माह की गाइड लाइन जारी हो गई है। इसके तहत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए नियम व निर्देश जारी किए हैं। दुकानों को निर्धारित दिन दाईं व बाईं ओर के अनुसार खोला जाएगा।
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अकबरपुर तहसील के प्रभारी एसडीएम राजीव राज ने बताया कि सात, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27 व 31 अगस्त को र्दाईं ओर की दुकानें खुलेंगी। इसमें आघू बंबा से आरटीओ आफिस तक, पवन तनय हॉस्पिटल से रूरा रोड नेशनल हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप से रूरा तिराहा होते हुए मंदिर तक, बाढ़ापुर रोड तिराहा से ईदगाह तिराहा, बाढ़ापुर रोड तिराहा से खादी भंडार होते हुए अंगनू गुमटी तक, हाइवे सर्विस रोड से पावर हाउस रोड होते हुए राकेश मेडिकल स्टोर, रामलीला मैदान से कुंजीलाल चक्की तिराहा तक, बालकिशन सेठ की दुकान से कैलाश चप्पल वाले की दुकान तक की सभी दुकानें खोली जाएंगी। बाईं पट्टी की दुकानें 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26 व 28 अगस्त को खुलेंगी।
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दुकान खोलने का समय सुबह आठ से रात आठ बजे तक होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल स्टोर व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा। अकबरपुर कोतवाल तुलसीराम पांडेय ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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