Kanpur: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, शादी का झांसा देकर बनाए थे संबंध, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रसून शुक्ला
Updated Mon, 13 Apr 2026 10:41 PM IST
सार
Kanpur News: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने किशोरी का यौन शोषण करने के दोषी जीतू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी का झांसा देकर किसी की गरिमा से खिलवाड़ करना अक्षम्य है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला