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Kanpur News: गर्भवती विवाहिता की हत्या में पति, सास-ससुर को आजीवन कारावास

Wed, 17 Jan 2024 03:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 17 Jan 2024 03:14 AM IST
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Life imprisonment to husband, mother-in-law and father-in-law for murder of pregnant wife
कानपुर देहात। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर में करीब नौ साल पहले गर्भवती विवाहिता की हत्या मामले की अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत में सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को मामले में अदालत ने आरोपी पति,सास व ससुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर निवासी राजू मिश्रा की शादी 19 फरवरी 2009 को विधनू थाना क्षेत्र के हड़हा कठेरूआ गांव की रुचि के साथ हुई थी। 31 अक्टूबर 2016 को रुचि की गर्भावस्था दौरान संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मामले में रूचि के पिता चंद्रकांत ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पुत्री का उत्पीड़न किए जाने तथा उसकी व उसके आठ माह के गर्भस्थ शिशु की हत्या का आरोप लगा दामाद राजू मिश्रा उसके पिता गिरजा मिश्रा व मां छोटी बिट्टी तथा परिवार के चंद्रिका मिश्रा, पुत्तन मिश्रा के खिलाफ घाटमपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए पति राजू मिश्रा,ससुर गिरजा मिश्रा व सास छोटी बिट्टी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। वहीं आरोपी पुत्तन और चंद्रिका मिश्रा के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उनका नाम हटा दिया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि यादव की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद महिला व गर्भस्थ शिशु की हत्या में तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

हांगकांग में रहने वाली आशी संगल। सौजन्य-स्वयं।

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