फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Life imprisonment to husband for killing wife, also imposed fine of 50 thousand rupees

पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Sat, 25 Dec 2021 01:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Dec 2021 01:30 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to husband for killing wife, also imposed fine of 50 thousand rupees
कानपुर देहात। ककवन थाने के नधिया खुर्द गांव में मामूली विवाद में पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।
विज्ञापन

नधिया खुर्द गांव निवासी पूनम की 12 जून 2015 को घर के अंदर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पूनम के पूर्व पति राजेंद्र कुमार ने गांव के राधेश्याम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूनम घटना के सात साल पहले पति राजेंद्र को छोड़कर राधेश्याम के साथ बतौर पत्नी रहने लगी थी।
विज्ञापन

इससे अभिलेखों में उसके पति का नाम राधेश्याम ही दर्ज था। मामले की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रही थी। गवाही के दौरान गांव के ही राजेश व नीरज से कोर्ट में बयान दिए कि घटना के बाद 13 जून की सुबह राधेश्याम ने पत्नी की हत्या करने की बात कही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने जघन्य अपराध बता कड़ी सजा देने की मांग की थी। शुक्रवार को कोर्ट ने राधेश्याम को घटना का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed