फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Life imprisonment for the accused of luring and raping a minor girl

Kanpur News: किशोरी को बहला कर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

Sat, 25 Jul 2026 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 25 Jul 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the accused of luring and raping a minor girl
कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के 10 साल पुराने मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 1.28 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

शिवली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने मई 2016 में शिवली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 21 मई 2016 को पड़ोस में रहने वाला रोहित वर्मा उसकी नाबालिग बेटी को बहला कर साथ ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले में पीड़िता के बयान व विवेचना के बाद 20 मार्च 2017 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो सुरेंद्र सिंह तृतीय की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रोहित वर्मा को दुष्कर्म व एससी-एसटी मामले में दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1.28 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसको चार साल अधिक कारावास काटना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed