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Kanpur News: किशोरी को बहला कर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद
Sat, 25 Jul 2026 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 25 Jul 2026 02:02 AM IST
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कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के 10 साल पुराने मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 1.28 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शिवली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने मई 2016 में शिवली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 21 मई 2016 को पड़ोस में रहने वाला रोहित वर्मा उसकी नाबालिग बेटी को बहला कर साथ ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले में पीड़िता के बयान व विवेचना के बाद 20 मार्च 2017 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो सुरेंद्र सिंह तृतीय की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रोहित वर्मा को दुष्कर्म व एससी-एसटी मामले में दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1.28 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसको चार साल अधिक कारावास काटना होगा।
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शिवली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने मई 2016 में शिवली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 21 मई 2016 को पड़ोस में रहने वाला रोहित वर्मा उसकी नाबालिग बेटी को बहला कर साथ ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले में पीड़िता के बयान व विवेचना के बाद 20 मार्च 2017 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो सुरेंद्र सिंह तृतीय की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रोहित वर्मा को दुष्कर्म व एससी-एसटी मामले में दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1.28 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसको चार साल अधिक कारावास काटना होगा।
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