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हमीरपुर: हत्या में पिता और 2 पुत्रों समेत 4 को उम्रकैद
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 29 Sep 2018 11:35 PM IST
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यूपी के हमीरपुर में जमीन के विवाद में छह वर्ष पूर्व रिश्ते के चाचा की लाठियों से पीटकर हत्या करने के आरोपी और उसके दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुख्य आरोपी के दो ही बेटे हैं।
मामला राठ थाना क्षेत्र के बहगांव का है। आठ सितंबर 2012 को बहगांव के धनाराम (60) की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप रिश्ते के भतीजे धनसू पुत्र रामदयाल पर लगा था। मामले में धनसू के साथ-साथ धनसू के बेटे सरजू, देशपत तथा एक अन्य लछूपाल पर जमीन के विवाद में लाठियों से पीटकर हत्या करने का केस दर्ज हुआ था।
सरकारी वकील शैलेश स्वरूप चौरसिया ने बताया कि इस मामले सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) शैलोज चंद्रा की अदालत से चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने चारों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामला राठ थाना क्षेत्र के बहगांव का है। आठ सितंबर 2012 को बहगांव के धनाराम (60) की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप रिश्ते के भतीजे धनसू पुत्र रामदयाल पर लगा था। मामले में धनसू के साथ-साथ धनसू के बेटे सरजू, देशपत तथा एक अन्य लछूपाल पर जमीन के विवाद में लाठियों से पीटकर हत्या करने का केस दर्ज हुआ था।
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सरकारी वकील शैलेश स्वरूप चौरसिया ने बताया कि इस मामले सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) शैलोज चंद्रा की अदालत से चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने चारों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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