{"_id":"6058f2018ebc3ecc5f0d0f87","slug":"life-imprisionment-dehat-news-knp619303548","type":"story","status":"publish","title_hn":"साली से एकतरफा प्यार में पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
साली से एकतरफा प्यार में पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद
विज्ञापन
कानपुर देहात। साली से एक तरफा प्यार में पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के आरोपी पति को एडीजे-सात की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के बरी मौजा सुरासी के रहने वाले राजपूत संखवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 15 जनवरी 2017 की शाम करीब आठ बजे खाना खाकर अपने कमरे मेें सो गया। उसकी पत्नी राखी एक साल की बेटी लक्ष्मी के साथ दूसरी चारपाई पर सो गई। रात 11 बजे बेटी के रोने की आवाज सुनकर वह जागा तो पत्नी चारपाई पर नहीं थी। उसने भाई व भतीजे के साथ पत्नी की खोजबीन शुरू की।
पत्नी राखी का खून से लथपथ शव भटेलनपुरवा जाने वाली खड़ंजा रोड पर लक्ष्मी नारायण के खेत के सामने पड़ा मिला। मृतका के चेहरे पर किसी धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर विवेचना शुरू की थी। इसी दौरान साली ने बताया कि जीजा राजपूत संखवार ने बहन राखी की हत्या करने के बाद उसे फोन पर जानकारी दी और प्यार का इजहार किया था, जिसपर उसने मना कर दिया। बाद मेें पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की थी। मामले की सुनवाई एडीजे-सात प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने राजपूत संखवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के बरी मौजा सुरासी के रहने वाले राजपूत संखवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 15 जनवरी 2017 की शाम करीब आठ बजे खाना खाकर अपने कमरे मेें सो गया। उसकी पत्नी राखी एक साल की बेटी लक्ष्मी के साथ दूसरी चारपाई पर सो गई। रात 11 बजे बेटी के रोने की आवाज सुनकर वह जागा तो पत्नी चारपाई पर नहीं थी। उसने भाई व भतीजे के साथ पत्नी की खोजबीन शुरू की।
विज्ञापन
पत्नी राखी का खून से लथपथ शव भटेलनपुरवा जाने वाली खड़ंजा रोड पर लक्ष्मी नारायण के खेत के सामने पड़ा मिला। मृतका के चेहरे पर किसी धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर विवेचना शुरू की थी। इसी दौरान साली ने बताया कि जीजा राजपूत संखवार ने बहन राखी की हत्या करने के बाद उसे फोन पर जानकारी दी और प्यार का इजहार किया था, जिसपर उसने मना कर दिया। बाद मेें पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की थी। मामले की सुनवाई एडीजे-सात प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने राजपूत संखवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन