राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कानपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज
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23 जुलाई को कोर्ट में तौहीद के बयान दर्ज किए जाएंगे। ग्वालटोली निवासी अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद ने परिवाद पत्र में कहा है कि आठ जुलाई को जब वह कचहरी में अपने मित्रों के साथ बैठे थे, तभी उन्होंने सोशल साइट और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणी पढ़ी।
जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला बताया था। कहा था कि राहुल डोप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तौहीद ने कहा कि स्वामी ने बिना किसी सबूत के ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की, जो आईटी एक्ट, भारतीय दंड संहिता और अपकृत्य विधि के तहत दंडनीय अपराध है।