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श्रम कानूनों का प्रभावी ढंग से हो अनुपालन : मंडलायुक्त
Fri, 15 May 2026 01:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 15 May 2026 01:58 AM IST
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कानपुर देहात। फैक्टरी श्रमिकों के हित, श्रम कानूनों का अनुपालन कराने को लेकर गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में कानपुर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अधिकारियों, उद्यमियों के साथ बैठक हुई। जिसमें शासन से निर्धारित मजदूरी दरों से संबंधित सूचना प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से चस्पा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शांति, सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई।
मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने बैठक में कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी न की जाए। कंपनी प्रतिनिधियों से कहा कि प्रत्येक श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, समय पर वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अप्रैल 2026 से अकुशल कर्मचारियों को प्रतिमाह 12, 356 रुपये, अर्धकुशल को 13 ,590 रुपये और कुशल कर्मचारियों को 15, 224 रुपये न्यूनतम वेतन देना होगा। इन दरों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।
ओवरटाइम कार्य का भुगतान नियमानुसार दोगुनी दर से करने के निर्देश दिए गए। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश, सीएल, ईएल और सार्वजनिक अवकाश भी उपलब्ध कराए जाएं। वेतन पर्ची तथा ईएसआईसी व ईपीएफ कटौती का स्पष्ट विवरण देना भी अनिवार्य है। सभी कंपनियां प्रत्येक माह की सात तारीख तक कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करें। लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रमिकों की समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 9984361936 और 7054835123 भी उपलब्ध कराए गए हैं। श्रमिक अपनी समस्या इन नंबरों पर बता सकते हैं।
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पुलिस उपमहानिरीक्षक हरीश चन्दर ने उद्यमियों से औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने श्रमिकों और प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। इससे औद्योगिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलेंगी और किसी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने मंडलायुक्त व पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। बैठक में एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एएसपी आलोक प्रसाद, सहायक श्रमायुक्त रामअशीष, उद्योग उपायुक्त प्रभात यादव आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
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मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने बैठक में कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी न की जाए। कंपनी प्रतिनिधियों से कहा कि प्रत्येक श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, समय पर वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अप्रैल 2026 से अकुशल कर्मचारियों को प्रतिमाह 12, 356 रुपये, अर्धकुशल को 13 ,590 रुपये और कुशल कर्मचारियों को 15, 224 रुपये न्यूनतम वेतन देना होगा। इन दरों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।
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ओवरटाइम कार्य का भुगतान नियमानुसार दोगुनी दर से करने के निर्देश दिए गए। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश, सीएल, ईएल और सार्वजनिक अवकाश भी उपलब्ध कराए जाएं। वेतन पर्ची तथा ईएसआईसी व ईपीएफ कटौती का स्पष्ट विवरण देना भी अनिवार्य है। सभी कंपनियां प्रत्येक माह की सात तारीख तक कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करें। लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रमिकों की समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 9984361936 और 7054835123 भी उपलब्ध कराए गए हैं। श्रमिक अपनी समस्या इन नंबरों पर बता सकते हैं।
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पुलिस उपमहानिरीक्षक हरीश चन्दर ने उद्यमियों से औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने श्रमिकों और प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। इससे औद्योगिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलेंगी और किसी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने मंडलायुक्त व पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। बैठक में एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एएसपी आलोक प्रसाद, सहायक श्रमायुक्त रामअशीष, उद्योग उपायुक्त प्रभात यादव आदि अधिकारी उपस्थित रहे।