फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Know rules before the bank transaction

चेक बाउंस के इन मामलों से सबक लें और भूलकर भी न करें ये गलती

Thu, 09 Aug 2018 05:27 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Thu, 09 Aug 2018 05:27 PM IST
विज्ञापन
Know rules before the bank transaction
डेमो पिक
बैंक ट्रांजेक्शन करने, किसी को चेक देने से पहले अपने खाते का विवरण व बैंक नियमों को जानना बेहद जरूरी है। इसे नजरअंदाज करने पर आपको न्यायायिक दण्ड भुगतना पड़ सकता है। जानें कुछ मामले... 
विज्ञापन



दो चेक बाउंस होने के मामले में अतिरिक्त न्यायालय द्वितीय सुरेश चंद्र सविता ने अभियुक्त को एक साल कैद की सजा सुनाई है। 1.40 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 1.35 लाख रुपये परिवादी को मिलेंगे, जबकि पांच हजार सरकारी खजाने में जमा होंगे। जुर्माना न अदा करने पर तीन माह की कैद और काटनी होगी।
विज्ञापन

Know rules before the bank transaction
डेमो पिक
कानपुर में चकेरी के विमानपुर सनिगवां रोड निवासी सरित पाल ने अपनी टेंपो बेचने के लिए यशोदा नगर निवासी राजेश पांडेय से 2.70 लाख में सौदा किया था। राजेश ने 60-60 हजार की तीन चेक सरित को दीं। एक चेक का भुगतान तो हो गया लेकिन बाकी की दो अपर्याप्त धन के कारण बाउंस हो गईं। सरित ने नोटिस भेजा लेकिन भुगतान नहीं किया गया जिसके बाद उसने 23 अप्रैल 2013 को कोर्ट में परिवाद दर्ज कर दिया।

महिला को तीन माह की कैद
चेक बाउंस होने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी महिला को एसीएमएम सप्तम विराट कुमार श्रीवास्तव ने तीन माह की कैद और 1.50 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। लाल बंगला निवासी विलायती लाल लांबा के मकान में हरजेंदर नगर निवासी श्वेता तिवारी ने किराए पर दुकान ली थी। उन पर किराये के 77,800 रुपये बकाया था। इसके भुगतान के लिए श्वेता ने चेक दी, जो बाउंस हो गई। इस पर विलायती ने श्वेता के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed