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हत्यारोपी सिपाही विभागीय जांच में दोषी, बर्खास्तगी की संस्तुति, साढू़ की हत्या के आरोप में गया था जेल
Thu, 15 Oct 2020 06:16 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 15 Oct 2020 06:16 PM IST
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यूपी पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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कानपुर पुलिस का एक सिपाही विभागीय जांच में अपने साढ़ूू की हत्या के आरोप मेें दोषी पाया गया है। एसपी पूर्वी ने जांच के आधार पर आरोपी सिपाही की बर्खास्तगी की संस्तुति कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है।
वर्तमान में सिपाही पुलिस लाइन में तैनात है। तीन साल पहले शिवली के नयापुरवा गांव के पास अनिल नाम के शख्स का शव पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि अनिल की हत्या हुई है। मामले में अनिल के साढू़ व डायल 100 में तैनात सिपाही राजवीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया था। जमानत पर छूटने के बाद वह बहाल हो गया था और पुलिस लाइन कानपुर में तैनाती मिली। विभागीय जांच एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल को सौंपी गई।
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एसपी ने बताया कि अनिल की हत्या 17 अप्रैल 2017 को हुई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि इस दिन सिपाही राजवीर बगैर अनुमति के गैरहाजिर था। इसकी लोकेशन भी शिवली में थी। सुबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर सिपाही पर दोष सिद्ध हुआ है। एसपी ने बताया कि मामले में अब आगे की कार्रवाई डीआईजी करेंगे।
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वर्तमान में सिपाही पुलिस लाइन में तैनात है। तीन साल पहले शिवली के नयापुरवा गांव के पास अनिल नाम के शख्स का शव पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि अनिल की हत्या हुई है। मामले में अनिल के साढू़ व डायल 100 में तैनात सिपाही राजवीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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पुलिस ने आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया था। जमानत पर छूटने के बाद वह बहाल हो गया था और पुलिस लाइन कानपुर में तैनाती मिली। विभागीय जांच एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल को सौंपी गई।
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एसपी ने बताया कि अनिल की हत्या 17 अप्रैल 2017 को हुई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि इस दिन सिपाही राजवीर बगैर अनुमति के गैरहाजिर था। इसकी लोकेशन भी शिवली में थी। सुबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर सिपाही पर दोष सिद्ध हुआ है। एसपी ने बताया कि मामले में अब आगे की कार्रवाई डीआईजी करेंगे।