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यूपी: हाईकोर्ट के आदेश पर खुली जेड स्क्वायर मॉल की सील, 15 दिन में जमा करने होंगे 53 लाख रुपये
Thu, 26 Aug 2021 10:37 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 26 Aug 2021 10:37 PM IST
सार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मॉल के सभी छह गेटों में लगी सील हटा दी गई। बुधवार सुबह नगर निगम के अफसरों ने करीब 26 करोड़ रुपये कर (गृह, जल और सीवर कर) बकाया होने पर मॉल को सील किया था।
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कानपुर: जेड स्क्वायर मॉल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कानपुर में नगर निगम ने जेड स्क्वायर मॉल पर लगी सील हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार शाम खोल दी। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता ने बताया कि मॉल को 15 दिन के भीतर 53 लाख रुपये जमा करने होंगे।
मामले में हाईकोर्ट में 22 सितंबर की तारीख भी लगी है। इसमें नगर निगम अपना पक्ष रखेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मॉल के सभी छह गेटों में लगी सील हटा दी गई। बता दें बुधवार सुबह नगर निगम के अफसरों ने करीब 26 करोड़ रुपये कर (गृह, जल और सीवर कर) बकाया होने पर मॉल को सील किया था।
इससे पहले एक जनवरी 2021 को भी नगर निगम ने मॉल को सील किया था। तब महापौर प्रमिला पांडेय ने खुद ताला लगाया था। उसी दिन एक करोड़ का चेक मिलने के बाद ताला खोला गया था।
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मामले में हाईकोर्ट में 22 सितंबर की तारीख भी लगी है। इसमें नगर निगम अपना पक्ष रखेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मॉल के सभी छह गेटों में लगी सील हटा दी गई। बता दें बुधवार सुबह नगर निगम के अफसरों ने करीब 26 करोड़ रुपये कर (गृह, जल और सीवर कर) बकाया होने पर मॉल को सील किया था।
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इससे पहले एक जनवरी 2021 को भी नगर निगम ने मॉल को सील किया था। तब महापौर प्रमिला पांडेय ने खुद ताला लगाया था। उसी दिन एक करोड़ का चेक मिलने के बाद ताला खोला गया था।
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