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कानपुर: चिड़ियाघर में नाबालिग से सफाई कर्मी ने किया था दुष्कर्म, 12 साल कैद
Tue, 09 Mar 2021 01:21 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 09 Mar 2021 01:21 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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कानपुर चिड़ियाघर में छह साल पहले दरियाई घोड़े के बाड़े में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने 12 साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
चिड़ियाघर में मजदूरी करने वाली महिला 21 अगस्त 2014 को बेटी के साथ मजदूरी लेने के लिए ठेकेदार का इंतजार कर रही थी। तभी चिड़ियाघर का ही संविदा कर्मी कल्याणपुर के नानकारी निवासी देवेंद्र नाथ सिंह 14 वर्षीय नाबालिग को बहलाकर दरियाई घोड़े के बाड़े में ले गया।
थोड़ी देर बाद बेटी की चीख सुनकर महिला दौड़ी तो नवाबगंज आजाद नगर निवासी सफाई कर्मी रामू वाल्मीकि को दुष्कर्म करते देखा। विशेष लोक अभियोजक गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि रामू के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी लेकिन कोर्ट में हुए पीड़िता और उसकी मां के बयान के आधार पर देवेंद्र को भी आरोपी बनाया गया था।
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पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने रामू को दोषी मानकर सजा सुनाई, जबकि वृद्ध देवेंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया।
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चिड़ियाघर में मजदूरी करने वाली महिला 21 अगस्त 2014 को बेटी के साथ मजदूरी लेने के लिए ठेकेदार का इंतजार कर रही थी। तभी चिड़ियाघर का ही संविदा कर्मी कल्याणपुर के नानकारी निवासी देवेंद्र नाथ सिंह 14 वर्षीय नाबालिग को बहलाकर दरियाई घोड़े के बाड़े में ले गया।
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थोड़ी देर बाद बेटी की चीख सुनकर महिला दौड़ी तो नवाबगंज आजाद नगर निवासी सफाई कर्मी रामू वाल्मीकि को दुष्कर्म करते देखा। विशेष लोक अभियोजक गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि रामू के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी लेकिन कोर्ट में हुए पीड़िता और उसकी मां के बयान के आधार पर देवेंद्र को भी आरोपी बनाया गया था।
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पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने रामू को दोषी मानकर सजा सुनाई, जबकि वृद्ध देवेंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया।