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कानपुर: शादी के सवा साल बाद ली थी प्रिया की जान, पति और सास-ससुर को सात-सात साल कैद, 20-20 हजार जुर्माना भी

Sun, 04 Oct 2026 11:10 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 04 Oct 2026 11:10 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर के प्रिया दहेज हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने पति संजय, सास गोमती और ससुर रामपाल को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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Kanpur Priya killed year and quarter after her marriage husband and in laws sentenced to seven years in prison
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में दहेज के लिए शादी के सवा साल बाद ही पत्नी प्रिया की हत्या कर देने वाले पति संजय, सास गोमती व ससुर रामपाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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वीरेंद्र कुमार निषाद की भांजी प्रिया का विवाह मार्च 2019 को छावनी के मैकूपुरवा निवासी संजय से हुआ था। तीन माह बाद से ही पति व ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये व कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे।  26 जून 2020 को प्रिया ने मायके वालों को घर में पिटाई की बात बताई।

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कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया
दूसरे दिन ही उसकी मौत की खबर मिली। मामा वीरेंद्र ने सभी के खिलाफ छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संजय के पिता की उम्र लगभग 73 वर्ष और मां की 63 वर्ष है। उनकी उम्र को देखते हुए उनकी सजा में रहम बरतने की गुजारिश की गई थी, लेकिन मामला गंभीर होने पर कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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