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विनीत मिनोचा हत्याकांड: मजिस्ट्रेट के सामने राज खोलेगी शालू, वकील का दावा- पुलिस ने नहीं दर्ज किए असली बयान

Sun, 20 Sep 2026 09:11 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 20 Sep 2026 09:11 AM IST
सार

Kanpur Murder News: दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड की सुनवाई के दौरान आरोपी बहू शालू के अधिवक्ता ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने की अर्जी दाखिल की है। शालू पक्ष ने पुलिस पर फर्जी बयान दर्ज करने और वीडियो रिकॉर्डिंग न कराने का आरोप लगाया है।

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Kanpur Murder Shalu reveal details before magistrate Lawyer claims police not record actual statements
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। शनिवार को पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) की सुनवाई के लिए जेल से कोर्ट पहुंची शालू के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि वह मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान देना चाहती है। वहीं, अभियोजन ने इसका विरोध किया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है।







बयान की अनुमति मिले या न मिले लेकिन शालू की ओर से दी गई इस अर्जी ने पुलिस और सुब्रत दोनों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। बयानों में अगर शालू अब तक की पुलिस की कार्रवाई को गलत बताती है तो सवाल उठना तय है कि फिर कारोबारी विनीत की हत्या किसने कराई। बता दें कि कल्याणपुर के इंदिरानगर स्थित फ्लैट में पांच सितंबर को विनीत मिनोचा (65) की हत्या कर दी गई थी।

Kanpur Murder Shalu reveal details before magistrate Lawyer claims police not record actual statements
दवा कारोबारी हत्यााकांड - फोटो : amar ujala

डुप्लीकेट चाबी बरामद कराने का प्रयास करेगी पुलिस
पुलिस ने विनीत की बहू शालू, उनके पुराने नौकर विशाल और उसके साथी राजकिशोर को जेल भेजा था। पिछले दिनों विवेचक ने जेल में बंद शालू और विशाल के बयान दर्ज किए थे। बयान के आधार पर विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में दोनों 24 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी थी। रिमांड के माध्यम से पुलिस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बरामद कराने का प्रयास करेगी।

Kanpur Murder Shalu reveal details before magistrate Lawyer claims police not record actual statements
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

कोर्ट को सच्चाई बताना चाहती है शालू
इसी सुनवाई के लिए जेल से तीनों आरोपियों को एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान शालू के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शालू के जिस बयान के आधार पर विवेचक पीसीआर मांग रहे हैं वह बयान शालू के हैं ही नहीं। नियमानुसार आरोपी के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, लेकिन विवेचक ने ऐसा नहीं किया। इसलिए शालू कोर्ट को सच्चाई बताना चाहती है। इस पर अभियोजन अधिकारी ने कहा कि कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

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Kanpur Murder Shalu reveal details before magistrate Lawyer claims police not record actual statements
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

बदल सकती है हत्याकांड की जांच की दिशा
कोर्ट शालू के अधिवक्ता की अर्जी को स्वीकार करती है या नहीं यह तो 22 को पता चलेगा लेकिन अगर बयान देने की अनुमति मिलती है तो विवेचना की दिशा बदल सकती है। हालांकि, पुलिस ने शालू को जेल भेजने के बाद भी अपनी जांच बंद नहीं की है। कहीं न कहीं किसी और के भी शामिल होने की आशंका के चलते दवा कारोबारी विनीत के परिजन से पूछताछ कर रही है। ऐसे में यदि शालू ने अपने 164 के बयान में किसी का नाम ले लिया तो उस पर शक की सुई घूम जाएगी।

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दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

इसलिए तो शालू नहीं देना चाहती बयान

  • क्या शालू कोर्ट को वाकई कोई सच्चाई बताना चाहती है या फिर जांच को भटकाने का प्रयास कर रही है।
  • शालू कहीं मिनोचा परिवार का कोई राज तो सबके सामने नहीं लाना चाहती है।
  • परिवार में पैसों की जरूरत शालू के अलावा सुब्रत को भी थी, फिर उसने अकेले ही क्यों षड्यंत्र रचा।
  • हत्या की रात से लेकर अगले दिन सुबह तक सुब्रत और शालू साथ रहे इस दौरान दोनों में क्या बातचीत हुई।
  • पुलिस के मुताबिक हत्या की सुपारी छह लाख में दी गई लेकिन हत्यारों को एक रुपया भी क्यों नहीं मिला।
  • पांच सितंबर की रात तक सुब्रत से शालू के अच्छे संबंध में सिर्फ विशाल के बयान ने ही खटास क्यों डाल दी।
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