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Kanpur: जिलाधिकारी बोले- बिना लाइसेंस के शस्त्र रखा तो पांच साल की होगी जेल
Sat, 30 Aug 2025 08:59 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 30 Aug 2025 08:59 PM IST
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बैठक करते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह
- फोटो : अमर उजाला
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को कैंप कार्यालय में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने वालों पर दो से पांच वर्ष तक जेल हो सकती है। जिले में 39,473 व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसधारक और 71 शस्त्र की दुकानें पंजीकृत हैं। कानपुर शस्त्र बिक्री का प्रदेश में प्रमुख केंद्र है। वरासत से जुड़े शस्त्र लाइसेंस मामलों में जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदक का निवास जरूर सत्यापन कराएं।
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पिछले पांच वर्षों का निवास विवरण भी जांचें। डीएम ने बताया कि आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत गैर लाइसेंसी निर्माण, बिक्री, खरीद या परिवहन में शामिल पाए जाने पर न्यूनतम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। निषिद्ध हथियारों से जुड़े अपराधों में न्यूनतम दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। बैठक में एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार समेत अन्य अफसर मौजूद रहे।
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