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Kanpur: 50 हजार रुपये के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को सात साल कैद, दो साल पहले हुई थी शादी
Sat, 15 Jun 2024 08:28 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 15 Jun 2024 08:28 PM IST
सार
पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2023 में महिला का शव फंदे से लटका मिला था। आठ जून 2022 को शादी हुई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दहेज में 50 हजार रुपये न मिलने पर शादी के नौ माह में ही पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर जिला जज 12 परमेश्वर प्रसाद ने सात साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कानपुर देहात के सिकंदरा के रहने वाले उमाशंकर ने बेटी गुड्डन की शादी आठ जून 2022 को कोहना थानाक्षेत्र तिवारीघाट के रहने वाले गौतम शर्मा से की थी। आठ मार्च 2023 को गुड्डन की फंदे से लटककर मौत हो गई थी।
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उमाशंकर ने ससुरालवालों के खिलाफ कोहना थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। कहा था कि गौतम शराब का लती था। गुड्डन को मारता-पीटता था। वह गर्भवती थी, इसके बाद भी प्रताड़ित करता था। एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि गौतम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। गौतम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जो खारिज हो गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने मुकदमे के एक साल में निस्तारण के निर्देश दिए थे। अभियोजन की ओर से मृतक के पिता व दो भाइयों समेत सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने गौतम को दहेज हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।
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