Kanpur: इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ जीएसटी चोरी का मामला, तीन साल के बाद पेश होगा पहला गवाह
Kanpur News: इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ जीएसटी चोरी के मामले में तीन साल की खींचतान के बाद चार जुलाई को पहला गवाह पेश होगा।
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197 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी इत्र कारोबारी पीयूष जैन समेत 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे में अभियोजन चार जुलाई को अपना पहला गवाह कोर्ट में पेश करेगा। शुक्रवार को स्पेशल सीजेएम कुमुदलता त्रिपाठी ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी है।
लगभग तीन साल से आरोप पत्र की संपूर्ण प्रति दिए जाने को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच खींचतान चल रही थी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और आनंदपुरी स्थित आवास से दिसंबर 2021 में डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम ने 196 करोड़ रुपये और 23 किलो सोना बरामद किया था। पीयूष के खिलाफ जीएसटी चोरी और सोना तस्करी के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।
डीजीजीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है आरोप पत्र
सोना तस्करी मामले में पीयूष बरी हो चुका है, जबकि जीएसटी चोरी के मुकदमे की सुनवाई स्पेशल सीजेएम कोर्ट में चल रही है। मुकदमे में पीयूष सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र डीजीजीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। विशेष लोक अभियोजक अम्ब्रीश टंडन ने बताया कि 11,455 पेज की चार्जशीट की प्रति कागजों में और सीडी में आरोपियों को दी जा चुकी है।
चार जुलाई को अभियोजन अपना पहला गवाह पेश करेगा
इसके बाद भी पीयूष जैन और सुनील ए हिरानी की ओर से आरोप पत्र से संबंधित कुछ अन्य कागजात दिए जाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। डीजीजीआई की ओर से उस पर आपत्ति दाखिल की गई थी। 30 मई को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद छह जून को फैसला सुनाने की बात कही थी। शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है। अब मुकदमे में चार जुलाई को अभियोजन अपना पहला गवाह पेश करेगा।