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Kanpur: अंडा कारोबारी से 3.30 करोड़ की धोखाधड़ी में आठ पर एफआईआर दर्ज
Mon, 01 Dec 2025 09:11 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 01 Dec 2025 09:11 PM IST
सार
अंडा कारोबारी से 3.30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रकम वापस मांगने पर 60 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। मामला बेकनगंज थाना क्षेत्र का है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बेकनगंज थाना क्षेत्र में अंडा कारोबारी ने जमीन के नाम पर 3.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाकर दो नामजद समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रुपये वापस मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का भी आरोप है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
सिविल लाइंस निवासी मो. शोएब ने पुलिस को बताया कि बेकनगंज नई सड़क पर उनका अंडे का थोक कारोबार है। उन्हें और उनके नई सड़क निवासी साथी फहद नसीम, उबैद नसीम को व्यापार में गोदाम और जमीन की आवश्यकता थी। इस पर रिक्की व रफी ने उनकी मुलाकात जाजमऊ गज्जूपुरवा हाल पता सिग्नेचर सिटी निवासी इरशाद आलम से कराई। इरशाद ने गज्जूपुरवा में जमीन दिखाते हुए 1.65 करोड़ रुपये में बेचने की बात कही।
सौदा तय होने पर रुपये दे दिए। संपत्ति हस्तांतरित करने के बजाय जमीन की कीमत दोगुनी कर दी। आरोप है कि बड़ी रकम फंसी होने के कारण दोबारा 1.65 करोड़ रुपये दे दिए। इसके बाद भी बैनामा नहीं किया गया। जमीन के बारे में पता लगाने पर मालूम हुआ कि जमीन सरकार ने पहले ही अधिग्रहण कर रखी है। जब दिए हुए 3.30 करोड़ रुपये वापस मांगे तो आरोपी अपने ने 13 सितंबर को साथी मो. उजैर व अन्य लोगों के साथ शॉप पर आकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने मामले की शिकायत सयुंक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय से की। बेकनगंज इंस्पेक्टर मो. मतीन के अनुसार तहरीर के आधार पर तीन नामजद व छह अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।
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सिविल लाइंस निवासी मो. शोएब ने पुलिस को बताया कि बेकनगंज नई सड़क पर उनका अंडे का थोक कारोबार है। उन्हें और उनके नई सड़क निवासी साथी फहद नसीम, उबैद नसीम को व्यापार में गोदाम और जमीन की आवश्यकता थी। इस पर रिक्की व रफी ने उनकी मुलाकात जाजमऊ गज्जूपुरवा हाल पता सिग्नेचर सिटी निवासी इरशाद आलम से कराई। इरशाद ने गज्जूपुरवा में जमीन दिखाते हुए 1.65 करोड़ रुपये में बेचने की बात कही।
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सौदा तय होने पर रुपये दे दिए। संपत्ति हस्तांतरित करने के बजाय जमीन की कीमत दोगुनी कर दी। आरोप है कि बड़ी रकम फंसी होने के कारण दोबारा 1.65 करोड़ रुपये दे दिए। इसके बाद भी बैनामा नहीं किया गया। जमीन के बारे में पता लगाने पर मालूम हुआ कि जमीन सरकार ने पहले ही अधिग्रहण कर रखी है। जब दिए हुए 3.30 करोड़ रुपये वापस मांगे तो आरोपी अपने ने 13 सितंबर को साथी मो. उजैर व अन्य लोगों के साथ शॉप पर आकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने मामले की शिकायत सयुंक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय से की। बेकनगंज इंस्पेक्टर मो. मतीन के अनुसार तहरीर के आधार पर तीन नामजद व छह अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।
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