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Kanpur: ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस समाप्त फिर भी हो रहा संचालित, आरटीओ की टीम ने तेज किया अभियान
Sat, 01 Aug 2026 11:36 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Sat, 01 Aug 2026 11:36 PM IST
सार
Kanpur News: अवैध तरीके से संचालित मोटर ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ चला आरटीओ की टीम अभियान चला रही है।
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ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ अभियान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अमर उजाला की पड़ताल के बाद परिवहन विभाग ने अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इस जांच में कई स्कूलों की अनियमितताएं सामने आई हैं। टीम को तीन साल पहले स्कूल का लाइसेंस खत्म होने के बाद भी यह संचालित होता मिला। अधिकारियों ने सभी अवैध स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
संभागीय निरीक्षक संतोष कुमार ने नौबस्ता चौराहे पर हिंदुस्तान मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण किया। पता चला कि इस स्कूल का लाइसेंस तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद स्कूल संचालित हो रहा था। हनुमंत मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का लाइसेंस पशुपति नगर नौबस्ता के पते पर था लेकिन यह स्कूल किदवईनगर से संचालित हो रहा था।
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संभागीय निरीक्षक संतोष कुमार ने नौबस्ता चौराहे पर हिंदुस्तान मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण किया। पता चला कि इस स्कूल का लाइसेंस तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद स्कूल संचालित हो रहा था। हनुमंत मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का लाइसेंस पशुपति नगर नौबस्ता के पते पर था लेकिन यह स्कूल किदवईनगर से संचालित हो रहा था।
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ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ अभियान
- फोटो : अमर उजाला
प्रकाश मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल नौबस्ता के बजाय गोशाला किदवईनगर में मिला। शुक्रवार को भी दो अन्य स्कूल लाइसेंस में दर्ज पते से अलग स्थानों पर संचालित पाए गए थे।
यह है नियम
नियमानुसार ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस एक निर्धारित परिसर के लिए जारी होता है। बिना अनुमति स्थान बदलकर संचालन करना नियमों का उल्लंघन है। नए स्थान का निरीक्षण और अनुमति लिए बिना प्रशिक्षण देना अवैध है। संभागीय निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर में संचालित सभी अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह है नियम
नियमानुसार ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस एक निर्धारित परिसर के लिए जारी होता है। बिना अनुमति स्थान बदलकर संचालन करना नियमों का उल्लंघन है। नए स्थान का निरीक्षण और अनुमति लिए बिना प्रशिक्षण देना अवैध है। संभागीय निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर में संचालित सभी अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।