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Kanpur DM-CMO Case: डॉ. हरिदत्त नेमी ने दोबारा लिया चार्ज, कोर्ट ने आदेशों पर लगाई है रोक, पुलिस बल तैनात

Wed, 09 Jul 2025 12:16 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 09 Jul 2025 12:16 PM IST
सार

Kanpur News: डॉ. हरिदत्त नेमी ने आकर दोबारा जॉइन कर लिया। सीएमओ ने बताया कि डीएम ने हटाने के लिए फोर्स भेजी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने सीएमओ के निलंबन पर रोक लगा दी है।

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Kanpur DM CMO Case Dr Haridutt Nemi took charge again court has stayed the orders police force deployed
डॉ. हरिदत्त नेमी - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनका विवाद जिलाधिकारी से हुआ था, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी अपने कार्यालय में चार्ज लेने पहुंचे। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौजूद है।

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बता दें कि कल ही हाईकोर्ट ने सीएमओ के निलंबन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए सीएमओ की तैनाती आदेश पर भी रोक लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कर हफ्ते का समय दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश डॉ. नेमी की याचिका पर दिया।

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Kanpur DM CMO Case Dr Haridutt Nemi took charge again court has stayed the orders police force deployed
पुलिस बल भी मौजदू - फोटो : amar ujala

19 जून को कर दिया था निलंबित
डॉ. नेमी की राज्य सरकार ने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद बीती 19 जून को निलंबित कर दिया था। याची ने खुद को निलंबित करने समेत श्रावस्ती के अतिरिक्त सीएमओ डॉ. उदय नाथ को कानपुर नगर का सीएमओ तैनात करने के आदेशों को चुनौती दी है।

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Kanpur DM CMO Case Dr Haridutt Nemi took charge again court has stayed the orders police force deployed
डॉ. हरिदत्त नेमी ने वापस लिया चार्ज - फोटो : amar ujala

18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
याची के अधिवक्ता एलपी मिश्र का कहना था कि बगैर कोई जांच की कारवाई शुरू किए याची को निलंबित किया गया। साथ ही, निलंबन आदेश में जो आरोप लगाए गए हैं, वे परिणामी बड़ी सजा वाले नहीं होंगे। ऐसे में, नियमानुसार याची का निलंबन नहीं किया जा सकता था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को नियत की है।

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