Kanpur Dehat: अवैध संबंधों में बाधक बनने पर पत्नी की हत्या, पति और प्रेमिका को आजीवन कारावास, पढ़ें पूरा मामला
शुक्रवार को जिला जज ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद शहीद व नाजमा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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कानपुर देहात में राजपुर क्षेत्र में अवैध संबंधों में बाधक बनने पर हुई पत्नी की हत्या के मामले में पति व उसकी महिला मित्र को अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने शुक्रवार को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि राजपुर के रमऊ गांव निवासी हनीफ शाह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 19 नवंबर 2017 को वह भतीजे शाबिर के साथ खेत में पानी लगाने जा रहे थे। उसी दौरान गांव के बाहर कोयला भट्टी के पास उन लोगों ने शहीद, उसकी बीबी मरियम व मां बानो उर्फ भूरी को खेतों की तरफ जाते देखा।
शाम को पता चला कि गांव के मेवा लाल के खेत में मरियम का शव पड़ा है। शहीद के क्षेत्र की महिला नाजमा से अवैध संबंध हो गए थे। इसका मरियम विरोध करती थी। इसी कारण उसकी हत्या हुई है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शहीद व नाजमा के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।।
वहीं, मां बानो उर्फ भूरी की नामजदगी गलत पाए जाने पर उसका नाम हटा दिया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले में शहीद व नाजमा को दोषी करार दिया था।
शुक्रवार को जिला जज ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद शहीद व नाजमा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार खुश है।