फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Wife was murdered for obstructing illegal relations, life imprisonment to husband and girlfriend

Kanpur Dehat: अवैध संबंधों में बाधक बनने पर पत्नी की हत्या, पति और प्रेमिका को आजीवन कारावास, पढ़ें पूरा मामला

Sat, 01 Jul 2023 01:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Sat, 01 Jul 2023 01:37 AM IST
सार

शुक्रवार को जिला जज ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद शहीद व नाजमा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन
Wife was murdered for obstructing illegal relations, life imprisonment to husband and girlfriend
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर देहात में राजपुर क्षेत्र में अवैध संबंधों में बाधक बनने पर हुई पत्नी की हत्या के मामले में पति व उसकी महिला मित्र को अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने शुक्रवार को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि राजपुर के रमऊ गांव निवासी हनीफ शाह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 19 नवंबर 2017 को वह भतीजे शाबिर के साथ खेत में पानी लगाने जा रहे थे। उसी दौरान गांव के बाहर कोयला भट्टी के पास उन लोगों ने शहीद, उसकी बीबी मरियम व मां बानो उर्फ भूरी को खेतों की तरफ जाते देखा।
विज्ञापन

शाम को पता चला कि गांव के मेवा लाल के खेत में मरियम का शव पड़ा है। शहीद के क्षेत्र की महिला नाजमा से अवैध संबंध हो गए थे। इसका मरियम विरोध करती थी। इसी कारण उसकी हत्या हुई है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शहीद व नाजमा के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।।

विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, मां बानो उर्फ भूरी की नामजदगी गलत पाए जाने पर उसका नाम हटा दिया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले में शहीद व नाजमा को दोषी करार दिया था।

शुक्रवार को जिला जज ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद शहीद व नाजमा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार खुश है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed