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Kanpur Dehat: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा, पुलिस ने 2003 में दर्ज किया था मामला

Fri, 09 Dec 2022 08:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Dec 2022 08:00 AM IST
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Kanpur Dehat: Two convicts were sentenced to two years each in the Gangster Act, the police had registered the case in 2003
कानपुर देहात। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दो दोषियों को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि डेरापुर पुलिस ने क्षेत्र के मौजपुर गांव निवासी अहमद व कदीर के खिलाफ वर्ष 2003 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने अहमद व कदीर के खिलाफ थाने में दर्ज गोवध अधिनियम, चोरी, बरामदगी व शस्त्र अधिनियम के मामलों के आधार पर यह कार्रवाई की थी। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम गैंगस्टर एक्ट बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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