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मीट बेचने वाले 24 दुकानदारों को खाद्य विभाग का नोटिस
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कानपुर देहात। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बिना पंजीकरण के चल रही 17 मीट की दुकानों के संचालकों को नोटिस दी है। तीन दुकानदारों के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया है।
बिना पंजीकरण दुकान का संचालन करने वाले नबीपुर के इरफान, नौसाद, तालिब, भोगनीपुर के वसीक, फत्तेपुर मूसानगर के आमीन बरकाती, भड़पुरा चौराहा सिकंदरा के शादाब अली, महूमूदापुर डेरापुर के आफताब को नोटिस दिया गया है। मुंगीसापुर के वसीम खान, रमऊ के शादाब अली उर्फ चांद, छतेनी के नाजिम, बरौर के फखरुद्दीन, रसूलाबाद के सिराज खां, मोहम्मद कलीम, कहिंजरी के पप्पू अली, असालतगंज के राजेंद्र, शिवली के इजराइल, जवाहर नगर के संतोष को नोटिस जारी हुआ है।
मानक के अनुरूप दुकान का संचालन न करने पर भोगनीपुर के मोहम्मद नासिर, फत्तेपुर मूसानगर के मुस्तकीम, रानीगंज बाघपुर के इकबाल, झींझक के महेंद्र कुमार, मोहम्मदपुर के अतीक, असालतगंज के जफर, मूसानगर के शमशाद को नोटिस जारी कर सुधार का मौका दिया गया है। नोटिस के बाद भी सुधार न करने वाले चार दुकानदारों पर एडीएम प्रशासन कोर्ट में वाद दायर किया गया है। इसमें संदलपुर सिकंदरा के आजाद मंसूरी, राजपुर के पवन कुमार और संजय कुमार है। अभिहीत अधिकारी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि बिना पंजीयन और मानक के अनुसार मीट की दुकानें संचालित न करने वालों पर कार्रवाई शुुरू की गई है।
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बिना पंजीकरण दुकान का संचालन करने वाले नबीपुर के इरफान, नौसाद, तालिब, भोगनीपुर के वसीक, फत्तेपुर मूसानगर के आमीन बरकाती, भड़पुरा चौराहा सिकंदरा के शादाब अली, महूमूदापुर डेरापुर के आफताब को नोटिस दिया गया है। मुंगीसापुर के वसीम खान, रमऊ के शादाब अली उर्फ चांद, छतेनी के नाजिम, बरौर के फखरुद्दीन, रसूलाबाद के सिराज खां, मोहम्मद कलीम, कहिंजरी के पप्पू अली, असालतगंज के राजेंद्र, शिवली के इजराइल, जवाहर नगर के संतोष को नोटिस जारी हुआ है।
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मानक के अनुरूप दुकान का संचालन न करने पर भोगनीपुर के मोहम्मद नासिर, फत्तेपुर मूसानगर के मुस्तकीम, रानीगंज बाघपुर के इकबाल, झींझक के महेंद्र कुमार, मोहम्मदपुर के अतीक, असालतगंज के जफर, मूसानगर के शमशाद को नोटिस जारी कर सुधार का मौका दिया गया है। नोटिस के बाद भी सुधार न करने वाले चार दुकानदारों पर एडीएम प्रशासन कोर्ट में वाद दायर किया गया है। इसमें संदलपुर सिकंदरा के आजाद मंसूरी, राजपुर के पवन कुमार और संजय कुमार है। अभिहीत अधिकारी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि बिना पंजीयन और मानक के अनुसार मीट की दुकानें संचालित न करने वालों पर कार्रवाई शुुरू की गई है।
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