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कोर्ट के आदेश पर दो पर सामूहिक दुष्कर्म व पति पर साजिश की रिपोर्ट
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कानपुर देहात। रूरा क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रिश्तेदार के ममिया ससुर और अधिवक्ता पर दुष्कर्म और पति पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। अकबरपुर थाना पुलिस ने मामले में कोर्ट के आदेश पर सामूहिक दुष्कर्म और साजिश की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।
महिला ने बताया कि पति और ससुराल वालों से मुकदमा चल रहा है। इसी साल अगस्त महीने मेें वह माती स्थित कचहरी जा रही थी। वह अकबरपुर के माती रोड पर टेंपो के इंतजार में खड़ी थी। उसी दौरान सांई मंदिर पुरानी तहसील के पास अकबरपुर निवासी वकील रविकांत श्रीवास्तव कार से आए और कचहरी जाने की बात कहकर अपने साथ बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद पति राजकुमार व उसके मामा जरैलापुरवा के राकेश कुमार मिल गए। वकील ने उन दोनों को भी कार में बैठा लिया।
आरोप है कि पति की साजिश से वकील उसे कचहरी की जगह आलमचंद्रपुर गांव ले गया। वहां सूनसान जगह पर कार खराब होने की बात कहकर गाड़ी रोक दी। इसके बाद वकील व ममिया ससुर ने सामूहिक रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़ित महिला ने बताया कि बताया मामले की शिकायत अकबरपुर थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब उसने कोर्ट का सहारा लिया। अकबरपुर थाना प्रभारी आमोद सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर वकील रविकांत श्रीवास्तव व राकेश कुमार के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म, गालीगलौज व मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जबकि महिला के पति पर साजिश रचने की धारा लगाई गई है।
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महिला ने बताया कि पति और ससुराल वालों से मुकदमा चल रहा है। इसी साल अगस्त महीने मेें वह माती स्थित कचहरी जा रही थी। वह अकबरपुर के माती रोड पर टेंपो के इंतजार में खड़ी थी। उसी दौरान सांई मंदिर पुरानी तहसील के पास अकबरपुर निवासी वकील रविकांत श्रीवास्तव कार से आए और कचहरी जाने की बात कहकर अपने साथ बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद पति राजकुमार व उसके मामा जरैलापुरवा के राकेश कुमार मिल गए। वकील ने उन दोनों को भी कार में बैठा लिया।
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आरोप है कि पति की साजिश से वकील उसे कचहरी की जगह आलमचंद्रपुर गांव ले गया। वहां सूनसान जगह पर कार खराब होने की बात कहकर गाड़ी रोक दी। इसके बाद वकील व ममिया ससुर ने सामूहिक रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़ित महिला ने बताया कि बताया मामले की शिकायत अकबरपुर थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब उसने कोर्ट का सहारा लिया। अकबरपुर थाना प्रभारी आमोद सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर वकील रविकांत श्रीवास्तव व राकेश कुमार के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म, गालीगलौज व मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जबकि महिला के पति पर साजिश रचने की धारा लगाई गई है।